May 18, 2024

किशोर न्याय अधिनियम व यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम विषय पर जागरूकता कैंप आयोजित

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फतेहाबाद / 13 सितंबर / न्यू सुपर भारत

जिला बाल संरक्षण यूनिट द्वारा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में किशोर न्याय अधिनियम व यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पर बुधवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढिंगसरा, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भट्टू कलां व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भट्टू मंडी में जागरूकता कैम्पों का आयोजन किया गया। जागरूकता कैम्पों में बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम व यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

जागरूकता कैंपों में किशोर न्याय अधिनियम पर बोलते हुए लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर एडवोकेट बृजेश सेवदा ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत देखभाल व संरक्षण के तहत आने वाले बच्चों व विधि से संघर्षरत किशोरों के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए गए है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में कुछ नई अमेंडमेंट के साथ 2021 अधिनियम लागू किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम बालकों की संरक्षण व सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके तहत बच्चों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाता है। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट एक जैडर न्यूटल एक्ट है जो कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पीडि़त को सुरक्षा प्रदान करता है।

पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सेक्सुअल हरासमैंट को रोकने, पोर्नोग्राफी को रोकने आदि के बारे में विस्तार से प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत आने वाले बच्चों के संबंध में बाल कल्याण समिति व जिला बाल संरक्षण यूनिट द्वारा प्रदान की जा रही काउंसलिंग के माध्यम से पीड़ित बच्चों को ट्रोमा से बाहर निकालने का काम किया जाता है। साथ ही दोषी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत कड़ी सजा का प्रावधान भी है। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को अपने माता-पिता व अध्यापकों से छोटी से छोटी बात को भी शेयर करना चाहिए ताकि अगर बच्चों को कोई समस्या आती है तो तुरंत उसका निपटान किया जा सके। जागरूकता कैम्पों के दौरान सभी स्कूलों के प्राचार्य, सभी अध्यापकगण, सभी स्कूली बच्चे, महिला एवं बाल विकास विभाग से शालू रानी, राज कौर, कौशल व आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर मौजूद रही।

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