May 24, 2024

राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया मतदाता सूची अपडेट करने का निर्णय : डीसी कैप्टन शक्ति सिंह

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झज्जर / 29 अप्रैल / न्यू सुपर भारत

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति के प्रस्तावित उप चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची को अपडेट करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि जिला की पंचायती राज संस्थाओं के 77 पंच पद के लिए उप चुनाव प्रस्तावित हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची अनुसार 1 जनवरी 2023 को अर्हता तिथि मानकर अपडेट मतदाता सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवलोकन के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 8 मई को किया जाएगा, यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में कोई दावा या आपत्ति है तो वह 11 मई 2023 सायं 4 बजे तक अपना दावा या आपत्ति जमा करा सकता है।

इसके उपरांत प्राप्त होने वाले दावें एवं आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 मई  2023 तक दावों एवं आपत्तियों का निपटारा जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 19 मई 2023 तक जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) के निर्णय के विरुद्ध डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 25 मई 2023 तक अपीलेट अथॉरिटी द्वारा दायर अपील का निपटारा करने उपरांत 30 मई 2023 तक मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा।

ये होंगे सात खंडों के जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) :
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मतदाता सूची अपडेट करने के लिए हरियाणा राज्य निर्वाचन नियमावली 1994 एवं राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की ओर से जारी अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला झज्जर  के सातों खंडों के जिला निर्वाचक अधिकारी नियुक्त किए हैं।

उन्होंने खंड माछरोली के लिए डीएमसी झज्जर, खंड साल्हावास के लिए सीईओ जिला परिषद झज्जर, खंड झज्जर के लिए एसडीएम झज्जर, खंड बादली के लिए एसडीएम बादली  तथा खंड बहादुरगढ़ के लिए एसडीएम बहादुरगढ़, खंड बेरी के लिए एसडीएम बेरी और खंड मातनहेल के लिए डीआरओ झज्जर को जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) नियुक्त किया है, जिनकी निगरानी व देखरेख में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार वोटर लिस्ट अपडेशन का कार्य किया जाएगा।

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