June 17, 2024

पूरे प्रदेश के साथ सोलन जिला में भी लाॅकडाउन

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लाॅकडाउन के दौरान राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने और सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा महत्वपूर्ण एप्लिकेशन विकसित

सोलन / 23 मार्च / एन एस बी न्यूज़

प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सोलन जिला में भी आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लाॅकडाउन अधिसूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त सोलन के.सी. चमन ने दी।

उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के तहत राज्य के भीतर और राज्य से बाहर सार्वजनिक एवं निजी स्टेज तथा कान्ट्रेक्ट कैरियेज जिसमें टैक्सी, आॅटो रिक्शा इत्यादि सम्मिलित हैं की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। रेल तथा व्यावसायिक विमानों की आवाजाही पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निजी वाहन भी केवल आपातकाल स्थिति, अस्पताल आने-जाने और आवश्यक सेवाओं के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। इस आदेश के उपखण्ड 2 में लिखित सेवाओं के लिए माल वाहक वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी।

के.सी चमन ने कहा कि इन आदेशों के उपखण्ड 2 के अनुसार जिला में किराना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट, मछली और अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाली दुकानों और इनकी परिवहन संबंधी गतिविधियों एवं भण्डारण के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कारखाने, कार्यशालाएं, भण्डारण इत्यादि बन्द रहेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल, दवा की दुकानें, आॅप्टिकल स्टोर, दवा एवं साबुन निर्मित करने वाली इकाईयां तथा इनसे संबंधित परिवहन गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप, रसोई गैस, तेल एजेंसियां, इनके भण्डारण और इनकी परिवहन संबंधी गतिविधियां भी जारी रहेंगी। खाद्य पदार्थों, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-काॅमर्स (वितरण) भी जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि उपखण्ड 2 केे तहत उपायुक्त की अनुमति से निरंतर प्रक्रिया वाली उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां कार्य कर सकेंगी। इन इकाईयों को समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों एव सावधानियों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित सभी बचाव नियमों की अनुपालना के अनुरूप दवाआंे एवं सैनिटाईजर के लिए मदिरा उत्पादन करने वाली इकाइयां भी कार्य कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर रही इकाईयां भी कार्यरत रहेंगी, किन्तु इस विषय में उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

के.सी. चमन ने कहा कि 9 मार्च, 2020 या उसके उपरान्त विदेश से देश में आने वाले सभी नागरिकों को होम क्वारन्टाईन के निर्णय का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसे सभी नागरिकों को जिला निगरानी अधिकारी सोलन को सूचित करना अनिवार्य होगा और 104 टोल फ्री नंबर पर होम क्वारन्टाईन के लिए स्वंय को पंजीकृत करवाना होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्त नेे कहा कि इन आदेशों के अनुसार लोगों को घर पर रहना होगा और केवल बुनियादी आवश्यकताओं जैसे किराना, सब्जी, दवा, आदि की पूर्ति तथा अनिवार्य कार्य सम्बन्धी यात्राओं की ही अनुमति होगी। इसके लिए भी समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं ‘सोशल डिस्टैंसिंग’ प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक समारोह सहित  सामूहिक समारोहों या अन्य किसी भी सभा की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों को खुला रखने की अनुमति है में परिसर के भीतर और बाहर दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में कार्य को 21 मार्च, 2020 को जारी अधिसूचना के तहत विनियमित किया जाएगा। कानून एवं व्यवस्था तथा दण्डाधिकारी कार्य मंे सल्गंन कार्यालय, पुलिस, सशस्त्र बल, केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल, स्वास्थ्य, कोषागार, शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास, अग्निशमन, विद्युत, जल, नगर परिषद सेवाएं, बैंक व एटीएम, प्रिंट, इलेक्ट्राॅनिक व सोशल मीडिया, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी सहित इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, आपूर्ति श्रृंखला व संबंधित परिवहन तथा उपायुक्त द्वारा निर्देशित अन्य सेवाएं यथावत कार्यरत रहेंगी। आवश्यक सेवा एवं संस्थान के सम्बन्ध में उपायुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

उपरोक्त विभागों में कार्यरत कर्मचारी मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। पूर्व में स्वीकृत अवकाश को तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा आधार पर अवकाश जिला स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने पर ही स्वीकार्य होगा।

उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत 21 मार्च को जारी आदेशों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इस संशोधनों के अनुसार जिला में विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों द्वारा कार्य के लिए किराए पर ली गई टैक्सी पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। दवा उद्योग तथा आवश्यक उत्पाद बनाने वाले उद्योगों के कर्मियों को लाने-ले जाने वाले कान्ट्रैक्ट कैरियेज वाहनों पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे। इन वाहनों में कुल यात्री क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक यात्री नहीं होने चाहिएं। दवा उद्योग तथा आवश्यक उत्पाद बनाने वाले उद्योगों के कर्मियों को राज्य के भीतर ले जाने वाली निजी कारों में चालक सहित स्वीकृत क्षमता में ही कर्मी ले जाने की अनुमति होगी। विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाली निजी कारों में चालक सहित स्वीकृत क्षमता में ही कर्मी ले जाने की अनुमति होगी। दवा उद्योग तथा आवश्यक उत्पाद बनाने वाले उद्योगों को कान्टैªक्ट कैरियेज वाहनों की सूची पुलिस अधीक्षक सोलन एवं बद्दी, सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी तथा परवाणु से सम्बन्धित सूची सहायक आयुक्त परवाणु को सौंपनी होगी। इन आदेशों की अवहेलना पर विधि अनुसार कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।

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