May 25, 2024

सीटीएम सुरेश कुमार ने किशोर न्याय अधिनियम व पोक्सो एक्ट पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर को किया संबोधित

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फतेहाबाद / 20 सितंबर / न्यू सुपर भारत

जिला बाल संरक्षण कार्यालय द्वारा करवाए जा रहे तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन बतौर मुख्यातिथि नगराधीश सुरेश कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। जेजे एक्ट व पोक्सो एक्ट पर जिला बाल संरक्षण कार्यालय द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण में सभी सुपरवाइजर, एंटी ह्यूमन टे्रफिकिंग यूनिट, बाल संरक्षण से संबंधित अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति के सभी स्टेक हॉल्डरस को शामिल किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य जिला में उपरोक्त दोनों कानूनों की जानकारी व जागरूकता करना है।

प्रशिक्षण के दौरान नगराधीश सुरेश कुमार ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, आश्रय व परिवार में उनको स्थापित करने हेतु विभिन्न विषयों के एक्सपर्टस को बुलाकर प्रशिक्षण करवाया गया है और साथ में उपरोक्त दोनों कानूनों में हुए नए प्रावधानों को भी प्रशिक्षण के दौरान बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि बाल्य अवस्था से ही बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में ज्ञान दिया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे बच्चे जो विभिन्न स्टेक हॉल्डर्स कार्यक्षेत्र में मिलते हैं, उनका शिक्षा-दीक्षा व विकास का कार्य समय रहते किया जाना जरूरी है। नगराधीश ने यह भी कहा कि हमें बच्चों को प्रकृति से जोडऩा चाहिए। उन्हे नैतिक मूल्यों को ज्ञान होना जरूरी है। उन्होंने उपस्थित स्टेक हॉल्डर्स को विभिन्न देशों में बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए व जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने की सलाह दी।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को परिवार में अकेलापन महसूस ना होने दे। बच्चों के साथ माता-पिता ज्यादा समय व्यतीत करे व समय-समय पर जरूरत पडऩे पर काउंसलिंग भी करना सुनिश्चित करे।उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद बच्चों के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला। उन्होंने विभिन्न स्कूलों, आंगनबाड़ी सैंटरों आदि में बच्चों को उचित कांउसलिंग देने बारे कहा। साथ ही ऐसे बच्चे जिनकी मूलभूत आवश्यक्ताएं पूरी नहीं हो पा रही उन सभी को भी किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत स्पोनसरशिप स्कीम का लाभ देने की बात भी कही।

एससीएस मोनिका रानी ने प्रशिक्षण के दौरान बोलते हुए कहा कि बच्चों को भी बचपन से ही अच्छे और बुरे का ज्ञान व माता-पिता की देखरेख व बच्चों के साथ खुलकर बात करने के बारे में विचार रखे। टे्रनिंग प्रशिक्षण में देखभाल व संरक्षण वाले बच्चों व विधि से संघर्षरत बच्चों की काउंसलिंग तकीनिक्स के बारे में कुलदीप कौर ने विस्तार से बताया। साथ ही यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 व नियम 2020 के बारे में लीगल कम  प्रोबेशन ऑफिसर बृजेश सेवदा ने विस्तार से बताया। प्रशिक्षण में अधीक्षक परमजीत कौर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी शिव कुमार, जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष नरेन्द्र मोंगा ने भी अपने विचार रखे।

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