June 18, 2024

लैंड मोरगेज बैंक की ओर से किसानो को दी जाएगी आधे ब्याज की छूट व पूरा जुर्माना ब्याज माफ

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झज्जर / 15 नवंबर / न्यू सुपर भारत

दी झज्जर जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित झज्जर जिले के अतिदेय ऋणी किसानों को ऋण मुक्त करने के  लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक मुश्त ऋण योजना 2019 चलाई जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है इस योजना के तहत अतिदेय ऋणी किसानों द्वारा अपना पूरा मूलधन भरने पर 30 सितंबर 2020 तक के अतिदेय ब्याज की आधी माफ ी व पुरे जुर्माना ब्याज की माफ़ी दी गई है। जिले के 1461 किसानो के ऋण अतिदेय श्रेणी में है जो एकमुश्त योजना का लाभ ले सकते है1  

बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश यादव ने बताया कि इसके तहत ऐसे किसान जो कि डिफ़ॉल्ट श्रेणी में आते है वे अपना ऋण जमा करा सकते है।  जिसमें उन्हें 30 सितम्बर 2020 तक का आधा ब्याज एवं पूरा जुर्माना ब्याज माफ  किया जा रहा है। उन्होंंने बताया कि इस योजना के तहत जिले की झज्जर व मातनहेल शाखाओ में कुल 1461  किसान इस श्रेणी में आ रहे है। इन पर 38 करोड़ 47 लाख रूपए का ऋण है। उन्होंने बताया कि लगभग 22 करोड़ 81 लाख रुपये ब्याज बनता है जो कि माफी की श्रेणी में है। 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि किसान तय अवधि से पहले ही आकर अपना ऋण जमा कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते है।   अत: जिले के सभी अतिदेय ऋणी किसानों से अपील है कि वह बैंक आकर जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ उठाए। उन्होंने कहा है कि ऋण माफ़ी योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए झज्जर के लिए 01251-252048, 256522, 9416303442, 9992647257, 7027694880 तथा मातनहेल के लिए 9416288610, 8901275095 पर संपर्क कर सकते है। 

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