कन्टनेमेंट जोन में संशोधन के सम्बन्ध में आदेश
सोलन / 31 जुलाई / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने नालागढ़ उपमण्डल में 24 जुलाई, 2020 को जारी आदेशों के माध्यम से घोषित कन्टेनमेंट जोन में संशोधन किया है। यह संशोधन उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में संशोधन के लिए जारी किए गए आदेशों के अनुसार अब बसंती बाग बद्दी में केवल कोविड-19 पाॅजिटिव रोगियों के आवास संख्या 143 एवं 143-ए ही कन्टेनमेंट जोन में रहेंगे। इनकी पूर्ण बाड़बंदी की जाएगी।
संशोधित आदेशों के अनुसार एचडीएफसी बैंक के समीप बिग-बी परिसर के तीसरे गेट से नई सब्जी मण्डी (मोती प्लाज़ा के समीप) तक एवं आगे बाईपास तक के पूरे क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस समूचे क्षेत्र की पूर्ण बाड़बंदी की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से उक्त क्षेत्रों में लागू हो गए हैं तथा क्षेत्र में सैम्पल की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक जारी रहेंगे।