कोरोना वायरस महामारी के खतरे के दृष्टिगत निर्देश जारी
सोलन / 22 मार्च / एन एस बी न्यूज़
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन ने कोरोना वायरस महामारी (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में स्थापित सभी नागरिक सेवा केन्द्रों, सुगम केन्द्रों को आगामी आदेशों तक सामान्य सेवाओं के लिए बन्द कर दिया है। इस सम्बन्ध में आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे विभिन्न सेवाओं विशेषकर ड्राईविंग लाईसैंस, वाहन पंजीकरण, शस्त्र लाईसैंस तथा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसी सेवाओें के लिए आॅनलाईन पोर्टल का प्रयोग करें।
उन्होंने आदेश दिए हैं कि उपमण्डल अथवा तहसील स्तर पर न्यायालय से सम्बन्धित असाधारण मामलोे को छोड़कर अन्य मामले लम्बित रखे जाएं।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि आवश्यक सेवाओं तथा शिकायतों के लिए ई-मेल एवं ई-समाधान का प्रयोग करें।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि मिनी सचिवालय सोलन, सभी उपमण्डलाधिकारी कार्यालयों, तहसील कार्यालयों तथा उप तहसील कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन सभी कार्यालयों के द्वार पर ट्रे रखी जाएं ताकि आवश्यक सेवाओं के लिए आने वाले लोगों के प्रार्थना पत्र एवं कागज़ इनमें एकत्रित किए जा सकें। इन आदेशों के अनुसार आपातकालीन सेवाएं जारी रखी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसी फैलने वाली महामारी से बचाव के लिए ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ को चिकित्सीय तौर पर अत्यन्त प्रभावी माना गया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्र न हो। इसी लिए प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देशों के पालन का आग्रह किया जा रहा है।