जिला दंडाधिकारी द्वारा कोविड-19 के संबंध में आदेश जारी
सोलन / 19 मार्च / एन एस बी न्यूज़
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोराना वायरस, कोविड-19 के प्रकोप से बचाव के दृष्टिगत महामारी से पीडि़त देशों से आ रहे लोगों के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2006 की उपधारा 33 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से पीडि़त देश चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाइलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इटली, ईरान, नेपाल, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, यूएई, कतर, ओमान तथा कुवैत से पहुंचे नागरिकों को स्वास्थ्य जांच के लिए अपने नजदीकी अस्पताल में संपर्क करना होगा।
आदेशों के अनुसार जिला स्वास्थ्य विभाग को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय प्रोटोकोल के अनुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की उचित स्वाथ्य जांच सुनिश्चित करनी होगी।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इस सारी व्यवस्था के लिए जिला के सभी उपमंडलों के उपमंडलाधिकारी को निर्देश गए हैं कि वे सिविल सोसायटी तथा स्थानीय संगठनों की मदद से इस प्रक्रिया में लोगों की सहायता करेंगे।
आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी के यात्रा इतिहास पर नजर रखनी होगी। पुलिस विभाग ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा जिसने कोविड-19 से पीडि़त देश की यात्रा की हो। ऐसे व्यक्ति को पुलिस को तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सौंपना होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।