जिला दण्डाधिकारी मास्क तथा हैंड सैनिटाईज़र की थोक व खुदरा सीमा की अधिसूचना जारी की
बिलासपुर / 20 मार्च / एन एस बी न्यूज़
जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल (भा.प्र.से.) ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर में मास्क (2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) तथा हैंड सैनिटाईज़र की थोक व खुदरा लाभांश की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की अधिसूचना जारी की है। उन्होंने
बताया कि कोई भी थोक व परचून विक्रेता उपरोक्त वस्तुओं की बिक्री पर इससे अधिक लाभ वसूल नहीं कर सकेगा।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मास्क (2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) तथा हैंड सैनिटाईज़र के थोक भाव पर विक्रेता अधिकतम लाभ 5 प्रतिशत तथा खुदरा मूल्यों पर मास्क (2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) पर 10 प्रतिशत ही वसूल कर सकेगा तथा हैंड सैनिटाईज़र पर अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्स वसूल नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक थोक व परचून विक्रेता द्वारा मास्क (2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) तथा हैंड सैनिटाईज़र को बिक्री करने पर कैशमैमो या बिल जारी करना होगा, तथा खुदरा विक्रेता को कैशमैमो तथा बिल का रिकाॅर्ड दुकान में रखना होगा, तथा निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी को दिखाना होगा, ताकि इसकी जांच हो सके। उन्होंने बताया कि यह आदेश अधिसूचना जारी होने के तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।