आवश्यक वस्तुओं व आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति के लिए छोटे वाहनों की ही अनुमति -एसडीएम रामेश्वर
बिलासपुर / 31 मार्च / एन एस बी न्यूज़
उपमंडल अधिकारी सदर बिलासपुर रामेश्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की रोकथाम के मद्देनजर सम्पूर्ण हिमाचल में कर्फ्यू व जिला बिलासपुर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) लागू किए जाने पर सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उपमंडल सदर, जिला बिलासपुर में आवश्यक वस्तुओं व आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति के लिए छोटे वाहनों की ही अनुमति प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति के लिए उपमंडल सदर के आवेदक कार्यालय की ई-मेले कउे.इपस.ीच/दपबण्पद के माध्यम से ही अपने आवेदन पत्र अपने वाहन की आर0सी0 चिकित्सा सम्बधी प्रमाण पत्र व अन्य सहायक दस्तावेजों सहित इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि अपने आवेदन पत्र पर पूरा पता, मोबाईल नम्बर व व्हाटसप नम्बर भी अंकित करना सुनिश्चित करें।