June 17, 2024

आदेशों की अवहेलना करने वाले नागरिको को दो साल की सजा और 50 हजार रूपये तक जुर्माने का प्रावधान :राकेश पठानिया

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*विदेश यात्रा से लौटे नागरिकों को प्रशासन को सूचित करना जरूरी 

नूरपुर / 21 मार्च / पंकज

नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने जारी एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत पिछले 28 दिनों के भीतर विदेश भ्रमण से कांगड़ा जिला में लौटे सभी नागरिकों को प्रशासन को सूचना देना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए ये लोग या आम नागरिक  टोल फ्री नंबर 104 अथवा 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एसडीएम नूरपुर के कार्यालय में भी इस बारे सूचित किया जा सकता है। पठानिया ने कहा कि विदेशों से भ्रमण कर स्वदेश लौटे लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वेच्छा से स्वास्थ्य जांच करवाना जरूरी है। 

उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवेहलना करने वाले नागरिकों को आईपीसी की धारा-270 के तहत दो साल की सजा तथा पचास हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बीमारी की गंभीरता को समझते हुए सभी लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से भी उनके क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जो विदेश भ्रमण करके अपने घर लौटे हैं कि सूचना प्रशासन को तुरन्त देने का आग्रह किया है

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