मास्क और हैंड सेनिटाईजर का रेट मूल्य सूची में दर्शाना जरूरी
धर्मशाला / 18 मार्च / एन एस बी न्यूज़
मास्क और हैंड सेनिटाईजर के रेट मूल्य सूची में दर्शाना जरूरी होंगे। जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कोरोना के दृष्टिगत, जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 की धारा 3(1) (डी) में प्रदत्त शक्तियों के तहत मास्क और हैंड सैनिटाईजर अधिकतम मुनाफे की दरें तय करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है।
अधिसूचना के तहत दो व तीन प्लाई सर्जिकल मास्क एवं एन-95 मास्क पर थोेक लेनदेन में अधिकतम 5 प्रतिशत मुनाफा तय किया गया है जबकि खुदरा लेनदेन में अधिकतम 10 प्रतिशत मुनाफा तय किया गया है।
इसके अलावा हैंड सैनिटाईजर पर थोक लेनदेन पर अधिकतम 5 प्रतिशत मुनाफा तय किया गया है जबकि खुदरा व्यापारी हैंड सैनिटाईजर को एमआरपी से अधिक पर नहीं बेच पायेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि कोई भी थोक व्यापारी एक ही स्थान पर किसी दूसरे थोक व्यापारी को वस्तु हस्तांतरण नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थोक व्यापारी अपने विक्रय का कैश मेमो जारी करेगा जिसे खुदरा व्यापारी को जांच करने वाले अधिकारी को दिखाना आवश्यक होगा।
राकेश प्रजापति ने कहा कि इस अधिसूचना के उपरांत सभी थोक व्यापारी अपने पास उपलब्ध 2 व तीन प्लाई के मास्क और एन 95 मास्क और हैंड सैनिटाईजर के उपलब्ध स्टॉक की स्थिति बारे सूचना जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को देना सुनिश्चित करेगा और 2 व तीन प्लाई के मास्क और एन 95 मास्क और हैंड सैनिटाईजर से सम्बन्धी विक्रय का रिकार्ड रखना सुनिश्चित करेगा को निरीक्षण के समय इसे निरीक्षण अधिकारी को उपलब्ध करवायेगा।