May 18, 2024

जिला लाहौल स्पीति में 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जीकल मास्क तथा एन 95 मास्क के थोक मुल्य एवं परचून मुल्य निर्धारित किए गए

0

छिडकाव करते समय मास्क, दस्ताने, चश्मा और एपरन का प्रयोग जरूर

केलंग / 18 मार्च / एन एस बी न्यूज़

जिला लाहौल स्पीति में 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जीकल मास्क तथा एन 95 मास्क के थोक मुल्य एवं परचून मुल्य निर्धारित किए गए हैं। उपायुक्त स्मृतिका नेगी ने आज केलंग में अधिसूचना जारी करते हुए दी। उन्होंने बताया कि कोई भी थोक विक्रेता मास्क पर 5 प्रतिषत और परचून विक्रेता 10 प्रतिषत से अधिक मुल्य पर इन की विक्री नही करेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि थोक विक्रेता 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जीकल मास्क तथा एन 95 मास्क के स्टाॅक को एक हजार तथा हेन्ड सेनीटाईजर का स्टोक दस हजार मिली लीटर से अधिक नही रखेगा । परचून विक्रेता अपनी दुकान में मास्क का स्टोक 25 न. तथा सेनीटाईजर एक हजार मिली लीटर से अधिक नही रख सकेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषित होने पर यह आदेष प्रभावी होगें । इस अधिसूचना के लागू होने के पष्चात सभी थोक विके्रता व परचून विक्रेता अपने स्टोक की जानकारी जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग केलंग को देगें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *