मास्क-सेनिटाइजर के दामों पर नियंत्रण के लिए दुकानों का निरीक्षण
कुल्लू / 19 मार्च / एन एस बी न्यूज़
कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए बाजार में मास्क और हैंड सेनिटाइजर्स की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने कुल्लू जिला में विशेष अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के तहत विभाग के अधिकारी दवा की दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं।
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि विभाग के अधिकारी अभी तक 24 दुकानों में औचक निरीक्षण कर चुके हैं। निरीक्षण के दौरान कोई भी अनियमितता सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि जिला दंडाधिकारी ने कुल्लू में मास्क और हैंड सेनिटाइजर की बिक्री पर मुनाफे की अधिकतम दरें तय की हैं। इन अधिसूचित दरों से अधिक मुनाफा वसूलने वाले कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला नियंत्रक ने बताया कि जिला में 2-प्लाई, 3-प्लाई और एन-95 मास्क की थोक बिक्री पर अधिकतम मुनाफा 5 प्रतिशत तथा परचून विक्रेताओं के लिए 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। हैंड सेनिटाइजर पर थोक विक्रेताओं का अधिकतम मुनाफा 5 प्रतिशत तय किया गया है, जबकि परचून विक्रेता अंकित मूल्य से अधिक दाम नहीं वसूल सकेंगे। थोक विक्रेता एक बार में अधिकतम 10 लीटर हैंड सेनिटाइजर और एक हजार मास्क का ही क्रय-विक्रय कर सकता है। परचून विक्रेता के लिए अधिकतम सीमा एक लीटर हैंड सेनिटाइजर और 25 मास्क की रखी गई है। थोक एवं परचून विक्रेता द्वारा ग्राहकों को इन वस्तुओं का बिल या कैश मैमो देना होगा।
जिला नियंत्रक ने कहा कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा अधिक दाम वसूलने वाले कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि अगर कोई कारोबारी अधिक दाम वसूल करता है तो ऐसे मामलों को तुरंत विभाग के अधिकारियों के ध्यान में लाएं।