May 18, 2024

जिला लाहौल स्पिति में आम जनता तथा उपभोक्ताओं को बाजार से उचित दरों में खाने पीने तथा अन्य बस्तुओं के समस्त करों सहित अधिकतम मूल्य निधार्रित

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केलंग / 27 अप्रैल / एन एस बी न्यूज़

जिला लाहौल स्पिति के उपायुक्त के. के. सरोच ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एव मुनाफा खोरी निरोधक आदेश के अन्तर्गत पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते जिला लाहौल स्पिति में आम जनता तथा उपभोक्ताओं को बाजार से उचित दरों में खाने पीने तथा अन्य बस्तुओं के समस्त करों सहित अधिकतम मूल्य निधार्रित की है।

उपायुक्त ने बताया कि मीट बकरा एवं भेड़ प्रतिकिलो ग्राम 430 रूपये, कीमा कलेजी प्रतिकिलो 430 रूपये पोटी एवं सिरी 220 रूपये प्रतिकिलो ग्राम तथा चिकन ड्रेस्ड 190 रूपये प्रति किलो ग्राम निधार्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि ढ़ावा तथा होटलों मे परोसे जाने वाले तन्दूरी चपाती 08 रूपये प्रति चपाती, चपाती तवा 07 रूपये प्रति, परांठा 25 रूपये प्रति, दो पूरी चना व दही सहित 40 रूपये प्रति पलेट, पालक पनीर व मटर पनीर 80 रूपये प्रति पलेट, चावल परमल 50 रूपये प्रति पलेट,दाल साधारण 40 रूपये प्रति पलेट, सब्जी स्पेशल 40 रूपये प्रति पलेट, चावल /चपाती दाल सब्जी के साथ 80 रूपये फुल डाईट, मीट पलेट, मीट पका हुआ जिस मे प्रति प्लेट 5 पीस 100 रूपये, चिकन करी 80 रूपये प्रति पलेट, थुक्पा नोन वेज प्रति प्लेट 100 रूपये, थुक्पा नोन वेज आधा प्लेट 60 रूपये, थुक्पा वेज प्रति पलेट 60 रूप्ये, थुक्पा वेज आधा पलेट 40 रूपये, मोमो नोन वेज प्रति प्लेट 100 रूपये, मोमो नोन वेज आधा प्लेट 60 रूप्ये, मोमो वेज प्रति प्लेट 60 रूपये, मोमो वेज आधा प्लेट 40 रूपये, चोमिन नोन वेज प्रति प्लेट 100 रूपये, चोमिन नोन वेज आधी प्लेट 60 रूप्ये, चोमिन वेज प्रति प्लेट 70 रूपये, चोमिन हाॅप पलेट 45 रूपये समोसा प्रति पीस 10 रूपये दूध 1 लीटर 40 रूप्ये प्रति किलो ग्राम, दही 60 रूपये प्रति किलोग्राम तथा पनीर 290 रू0 प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। पेक्ड दूध, पैक्ड पनीर प्रिन्ठ, शीतल पेय, फ्रूट डिंक्स तथा मिनरल वाटर प्रिन्ट रेट पर बेची जाएगी। उपायुक्त ने सभी दुकानदारों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी दुकानदार वस्तुओं की रेट लिस्ट को हिन्दी भाषा में प्रदर्शित करेगा ओैर इस पर दुकानदार के हस्ताक्षर अनिवार्य है। उन्होंने आगे कहा कि कोेई भी दुकानदार उपभोक्ताओं से उपरोक्त निधार्रित कीमत से अधिक चार्ज नही करेगा ।

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