June 17, 2024

कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिला के सभी ग्राम पंचायत प्रधान एवं सचिव ‘निगरानी कर्मी’ पदनामित

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सोलन / 30 मार्च / एन एस बी न्यूज़

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19) नियमन 2020 की धारा 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन के सभी ग्राम पंचायत प्रधानों एवं सचिवों को जिला में इस महामारी की निगरानी, रोकथाम एवं नियन्त्रण के उद्देश्य से ‘निगरानी कर्मी’ पदनामित किया है।

इन आदेशों के अनुसार महामारी की रोकथाम के उद्देश्य से इन निगरानी कर्मियों के उत्तरदायित्व एवं भूमिका भी निर्धारित की गई है। सभी निगरानी कर्मी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत यह सुनिश्चित बनाएंगे कि ऐसे सभी व्यक्तियों जिन्होंने विदेश गमन किया हो अथवा राज्य से बाहर यात्रा की हो को चिन्हित कर उनका अंकन निर्धारित डाटाबेस में किया जाए। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का अंकन डाटाबेस में होने से छूट जाता है तो सम्बिन्धित खण्ड विकास अधिकारी तुरन्त यह कार्य सुनिश्चित बनाएंगे।

निगरानी कर्मी अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी रखेंगे तथा यह सुनिश्चित बनाएंगे कि जिन लोगों को घर पर क्वारेनटाईन किया गया है वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। यदि क्वारेनटाईन किए गए व्यक्ति किसी निर्देश का उल्लघंन करते हैं तो निगरानी कर्मी इसकी जानकारी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को प्रदान करेंगेे।

निगरानी कर्मी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि उनकी ग्राम पंचायत में विदेश अथवा अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा प्रशासन के अभिलेख में अंकित की जाए।

यदि निगरानी कर्मियों को अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति केे स्वास्थ्य के विषय में सन्देह होता है तो वे तुरन्त सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी को सूचना प्रदान करेंगे या नियन्त्रण कक्ष में टोल फ्री नम्बर 104 एवं दूरभाष नम्बर 01792-221234 पर सूचित करेंगे।
निगरानी कर्मी किसी व्यक्ति द्वारा कफ्र्यू आदेशों के उल्लघंन की जानकारी सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी को देंगे। इस सम्बन्ध में सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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