हमीरपुर में निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) के दौरान अब प्रतिदिन प्रातः 7 से प्रातः 10 बजे तक रहेगी छूट
हमीरपुर / 27 मार्च / एन एस बी न्यूज़
जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए छूट की अवधि प्रतिदिन प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 28 मार्च, 2020 से लेकर आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के परामर्श के उपरांत आवश्यक वस्तुओं की समय सीमा में यह बदलाव किया गया है। इस अवधि में किरयाना, मांस, मछली और अन्य बिना पकी खाद्य वस्तुओं की दुकानें व स्टोर खुले रहेंगे। लोगों को खरीददारी के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा और प्रत्येक परिवार से केवल एक सक्षम व्यक्ति ही बाहर खरीददारी के लिए निकल सकेगा। दुकानदारों व विक्रेताओं को अपने परिसर के बाहर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिग) के लिए चिह्न बनाने होंगे।
छूट अवधि के दौरान दूध एवं दूध से बने पदार्थों की आपूर्ति में लगे व्यक्ति पूर्व की भांति घर-घर जाकर ही आपूर्ति करेंगे। इसके अतिरिक्त नगर परिषद हमीरपुर, सुजानपुर और नगर पंचायत नादौन व भोटा के क्षेत्र में दुग्ध एवं सब्जी विक्रेताओं द्वारा घर-घर सब्जी की आपूर्ति इस अवधि में की जाएगी।
सरकारी एवं निजी क्षेत्र में संचालित कीटनाशकों की दुकानें खुली रहेंगी।
सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल, नर्सिंग होम खुले रहेंगे और चिकित्सीय आपात स्थिति में सेवाएं देने वाले व्यक्तियों को भी छूट रहेगी। औषधीय एवं साबुन विनिर्माता इकाईयों एवं उनके अनुषंगी प्रतिष्ठानों को परिवहन गतिविधियों सहित छूट रहेगी।
खाद्य, औषधीय और चिकित्सीय उपकरणों की ई-कॉमर्स के माध्यम से आपूर्ति भी इस दौरान की जा सकेगी।
अग्निशमन, विद्युत, पेयजल, नगर पालिका से संबंधित सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। कोषागार खुले रहेंगे। सरकारी लेन-देन में कोषागार के साथ संलग्न जिला व उपमंडल स्तर की बैंक शाखाएं भी पूर्व की भांति खुली रहेंगी। एटीएम का संचालन भी जारी रहेगा। संबंधित बैंकों के प्रमुख व प्रबंधक इनमें नकदी की पर्याप्त मात्रा और समय-समय पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
नगर परिषद क्षेत्र हमीरपुर व सुजानपुर के कार्यकारी अधिकारी व नगर पंचायत नादौन व भोटा के संबंधित अधिकारी शहरी निकाय क्षेत्रों में दैनिक आधार पर सेनिटाईजेशन (साफ-सफाई) का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे।
दवाओं, औषधी, चिकित्सा उपकरण, पशु चारा, कुक्कुट फीड, खाद्य पदार्थ, दूध, किरयाना सामान, पैट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी की ढुलाई से संबंधित वाहनों को आवाजाही में छूट रहेगी। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर, सभी उपमंडलाधिकारी (ना.) और सभी कार्यकारी दण्डाधिकारी ऐसे वाहनों की अंतर व बाह्य जिला आवाजाही को सुनिश्चित करेंगे।
विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण सेवाएं तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति जारी रहेगी।
कानून-व्यवस्था, आपात सेवाओं में संलग्न राजकीय कर्मचारी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग व कोविड-19 से संबंधित यंत्रों तथा अन्य आपात सेवाओं में रत कर्मचारी अपने विभाग अथवा संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाने पर कार्यस्थल के लिए आवाजाही कर सकेंगे।
नाजुक (क्रिटिकल) संचार आधारिक संरचना जिसमें टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल स्वीचिंग केंद्र, नेटवर्क संचालन केंद्र, ट्रांसमिशन केंद्र, डाटा सेंटर, टेलीकॉम टावर साईट, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के कॉल सेंटर और स्पेयर पार्ट्स के वेयर हाऊस, इन केंद्रों तक कार्य करने वाले कर्मचारियों के आवागमन में छूट रहेगी। सेवा प्रदाता अपने स्टाफ के कर्फ्यू पास जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी या उपमंडल दण्डाधिकारी (एसडीएम) या जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।