June 17, 2024

गौमाता के संरक्षण व संवर्धन के लिए नागरिक जागरूक व जिम्मेदार बनें : विधायक बबली

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टोहाना / 5 दिसंबर / न्यू सुपर भारत

गौ सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को गौसेवा करनी चाहिए और इनके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। गाय माता में सभी देवी-देवताओं का वास भी है। ये विचार टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने गांव ठरवी स्थित श्री कृष्ण प्रणाली गौशाला में आयोजित श्री धेनु मानस गऊ कथा यथ के दौरान उपस्थित गौभक्तों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस मौके पर विधायक बबली ने कथा वाचक स्वामी राजेंद्रा नंद जी महाराज से आशीर्वाद भी लिया।

विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि गौमाता देश की संस्कृति की प्रतीक है। इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए आवश्यक है कि हम सभी इसके प्रति जागरूक व जिम्मेदार बनें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा गौसेवा आयोग का गठन किया है। आयोग गौवंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के कार्यक्रम को दिशा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौशालाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्रदेश सरकार गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन हेतू एक सशक्त कानून हरियाणा गौ-वंश संरक्षण व गौसंवर्धन अधिनियम-2015 लागू किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए है। इस अधिनियम के अंतर्गत गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

अवैध गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष तक की कैद एवं उस अवैध परिवहन में प्रयोग किये जाने वाले वाहन को जब्त करने के अतिरिक्त 70 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक साल तक की अतिरिक्त कैद का प्रावधान भी किया गया है।

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