June 17, 2024

आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लाॅकडाउन अधिसूचित

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लाॅकडाउन के दौरान राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने और सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा महत्वपूर्ण एप्लिकेशन विकसित

बिलासपुर / 23 मार्च / एन एस बी न्यूज़

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने जानकारी दी की महामारी रोग अधिनियम, 1897 धारा 2, 3 और 4 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश ऐपीडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन, 2020 और कलाॅज 3 के तहत पूरे प्रदेश में आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लाॅकडाउन अधिसूचित किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर निजी स्तर पर टैक्सी, ऑटो रिक्शा और किराये की गाड़ी इत्यादी की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अंतरराज्य एवं राज्य की बसें, ट्रेनों और व्यावसायिक विमानों की आवाजाही या ठहराव पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। निजी वाहनों को भी केवल आपातकाल स्थिति, अस्पताल आने जाने और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवागमन की अनुमति होगी। आदेशो के क्लाॅज 2 में प्रदान की गई सेवाओं की आपूर्ति के लिए माल वाहक वाहनों की
आवाजाही की अनुमति होगी।

उन्होंने कहा कि किराना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मांस, मछली और अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानों और उनके परिवहन संबंधी गतिविधियों और भंडारण के अलावा सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कारखाने कार्यशालाएं, गोदाम इत्यादि बन्द रहेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल, केमिस्ट स्टोर, आॅप्टिकल स्टोर, फार्मास्यूटिकल्स और साबुन बनाने वाले कारखाने और उनसे सम्बन्धित परिवहन गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसियां, उनके गोदाम और उनकी परिवहन संबंधी गतिविधियां भी जारी रहेंगी। खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-काॅमर्स (वितरण) भी जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, व समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों तथा उपायुक्त की अनुमति से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित सभी बचाव नियमों के तहत दवाईयां के लिए एलकोहल/सेनिटाइजर इकाइयां भी चालू रहेंगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में लगी विनिर्माण इकाइयों के संबंध में उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

उन्होंने कहा कि 9 मार्च, 2020 या उसके बाद विदेश से देश में आने वाले सभी नागरिकों को होम क्वारटाईन निर्णय का पालन करना आवश्यक होगा। ऐसे सभी विदेश से आए नागरिकों के लिए सम्बन्धित जिला निगरानी अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा और 104 टोल फ्री नम्बर पर होम क्वारटाईन के लिए खुद को पंजीकृत करवाना होगा। इन आदेशों के उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने लोगों को घरों में रहने का आग्रह किया है और केवल बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए जैसे किराना, सब्जी की दुकानों, केमिस्ट, आदि तथा आपातकाल से सम्बन्धित यात्राओं की ही अनुमति होगी। समय-समय पर जारी किए गए सामाजिक दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक, सामूहिक समारोहों या किसी भी प्रकार की सभा की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों की अनुमति है वह अपने परिसर के भीतर और बाहर सामाजिक दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में काम काज को 21 मार्च, 2020 को जारी अधिसूचना के तहत चलाया/रेगुलैट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कानून और व्यवस्था, मेजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस शस्त्रबल, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल, स्वास्थ्य कोषागार, शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास, अग्निशमन, बिजली, पानी, नगरपालिका सेवाओं, बैंक व एटीएम, प्रिंट व इलेक्ट्राॅनिक व सोशल मीडिया, दूरसंचार, आईटी और आईटीईज़ सहित इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, आपूर्ति श्रृंखला व सम्बन्धित परिवहन और इनके अतिरिक्त कोई अन्य सेवाएं जो उपायुक्त आवश्यक समझें वह भी जारी रहेंगी।

उन्होंने बताया कि केवल मातृत्व अवकाश के अलावा उपरोक्त विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जाएंगे और पहले से स्वीकृत अवकाश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा आधार पर अवकाश जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने पर ही स्वीकार्य होगा।

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