हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना के तहत मृतक के परिजनों को दिया चार लाख रुपये का मुआवजा
फतेहाबाद / 17 जनवरी / न्यू सुपर भारत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अध्यक्षता में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. सविता कुमारी ने मृतक धर्मवीर की मृत्यु के पश्चात उसके परिजनों (भाई व बहन) को चार लाख रुपये की सहायता राशि का मुआवजा प्रदान किया।
सीजेएम डॉ. सविता कुमारी ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट से प्राप्त आदेशों के अनुसार एफआईआर नंबर 126 दिनांक 1 जून, 2018 में धारा 148, 149, 364, 452, 302, 201, 120बी आईपीसी थाना भट्टू कलां के अंतर्गत चार लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीडि़त या उसके परिजनों को मुआवजा उपलब्ध करवाया जाता है जिसमें एसिड अटैक, बलात्कार, मानव तस्करी, हत्या, डकैती इत्यादि में ट्रायल कोर्ट के आदेशों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।