June 17, 2024

होटल, होम स्टे तथा अन्य पर्यटन इकाईयां अपने परिसर में सुनिश्चित करें स्वच्छता तथा सेनिटाईजर की उपलब्धता

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ऊना / 19 मार्च / एन एस बी न्यूज़

कोरोना वायरस के प्रति बचाव व एहतियाती उपायों को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 तथा अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए उप निदेशक जिला पर्यटन विकास कार्यालय, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जिला ऊना के अंतर्गत आने वाले सभी होटल, होम स्टे यूनिट्स तथा पर्यटन विभाग के अन्य सभी होटलों में उचित सफाई एवं स्वच्छता तथा सेनिटाईजरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चत करने के निर्देश दिये गए हैं। 

आदेश के अनुसार विदेशों से आने वाले सभी पर्यटकों को उनके सम्बंध में स्वयं घोषित प्रारूप पर हर तरह से संपूर्ण विवरण की जानकारी देनी होगी जिसके लिए प्रारूप सभी होटलों, होम स्टे यूनिटों में पहले ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस सम्बंध में ऐसे लोगों के पूर्ण विवरण की जानकारी से सम्बंधित सूचना चिकित्सा अधिकारियों तथा जिला प्रबंधन को देनी होगी। इसके अतिरिक्त जहां लोगों को होम कारेनटाईन के आदेश दिए गए हैं और यदि कोई होटल, होम स्टे, यात्रा एजैंट, पंजीकृत गाईड्स इनकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर रहा है, अथवा उनके होटल में ठहरे हुए उनके ग्राहक स्वतंत्र रूप से बाहर घूमते, होम कारेनटाईन से सम्बंधित जारी हिदायतों की उल्लंघना करते पाए गए तो उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पर्यटन विभाग के अंतर्गत पंजीकृत जिला ऊना के सभी यूनिट मालिक उपरोक्त आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित बनाएंगे। उपरोक्त जारी हिदायतों का उल्लंघन करने वाले यूनिट मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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