June 17, 2024

जिला व उपमंडल पर इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को

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फतेहाबाद / 7 जनवरी / न्यू सुपर भारत

हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (हालसा) के सदस्य सचिव के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के मार्गदर्शन में जिला व उपमंडल पर न्यायिक परिसरों में इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 11 फरवरी को किया जाएगा।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव विशाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में एनआई एक्ट मामले (धारा 138), धन वसूली मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, एमएसीटी मामले, श्रम एवं रोजगार संबंधी विवाद, बिजली, पानी और अन्य बिल, वैवाहिक विवाद, रख-रखाव के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, सेवाएं संबंधी मामले, राजस्व मामले सहित अन्य सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों का निपटान करवाने नागरिकों के समय व धन दोनों की बचत होती है। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है तथा इसमें सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। सीजेएम ने पैनल अधिवक्ताओं से भी कहा है कि वे नागरिकों के कोर्ट में लंबित मामलों का निपटान इस लोक अदालत के माध्यम से करवाने के लिए जागरूक करें। अधिक जानकारी के लिए नागरिक प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 1800-180-2057, हेल्पलाइन नंबर 0172-2562309 अथवा डीएलएसए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01667-231174 पर संपर्क कर सकते हैं।

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