May 18, 2024

एक नवम्बर 2021 को किया जा चुका है विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में एक नवम्बर 2022 को क्वालीफाईंग तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारम्भिक प्रकाशन

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अम्बाला / 26 नवम्बर / न्यू सुपर भारत

भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार जिला के चारों विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में एक नवम्बर 2022 को क्वालीफाईंग तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारम्भिक प्रकाशन एक नवम्बर 2021 को किया जा चुका है ।

भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार दिनांक एक नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी । सभी पात्र व्यक्तियों जिनकी आयु एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, वह फार्म नं0 6 भरकर सम्बन्धित मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास अपना नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतू जमा करवा सकते है । फार्म नं0 6 के साथ जन्म प्रमाण पत्र, निवास स्थान के प्रूफ की प्रति तथा दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो लगाया जाना अनिवार्य है ।

ऐसे मतदाता जो स्थान छोडक़र चले गए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है के नाम मतदाता सूची से हटाने हेतू फार्म नं0 7 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं । मतदाता जिनके ब्यौरे में किसी प्रकार की अशुद्वि है, वह फार्म नं0 8 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं तथा जो एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हो गए हैं परन्तु रहते उसकी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हैं वह फार्म नं0 8ए भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं।


भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार मुख्यालय द्वारा जिला में विशेष अभियान की तिथियां अर्थात 27 नवम्बर 2021(शनिवार), 28 नवम्बर 2021 (रविवार) निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों को जिला के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बी0एल0ओ0 उपस्थित रहेंगे तथा आम जनता से मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करेंगे । इस दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता सूचियाँ आम जनता के निरीक्षण हेतू उपलब्ध होंगी ।

इसके अतिरिक्त फार्म नं0 6ए जो कि प्रवासी मतदाताओं के लिए हैं, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वह कार्य के लिए / शिक्षा के लिए अथवा सेवा के लिए भारत से बाहर रहता है वह फार्म नं0 6ए भरकर अपने पासपोर्ट की फोटोप्रति व अपने परिवार का हवाला देकर सम्बन्धित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है परन्तु उसे किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए ।

दावे तथा आपत्तियों सम्बन्धित फार्म 6, 6ए, 7, 8, 8ए जिला निर्वाचन कार्यालय/ सम्बन्धित मतदान केन्द्रों / निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप जिला निर्वाचन कार्यालय के टोल फ्री नं0 1950, वोटर हैल्पलाईन मोबाईल ऐप एनवीएसपी तथा निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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