June 16, 2024

2025 तक हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाने का लक्ष्य

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ऊना / 21 फरवरी / न्यू सुपर भारत

हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एक पहाड़ी प्रदेश है, जहां की नैसर्गिक सुंदरता सभी को अपनी ओर खिंचती है। यहां की आबो-हवा को साफ-स्वच्छ रखने की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक पॉलिसी-2022 को अधिसूचित कर दिया गया है, ताकि वाहनों से निकलने वाले धुएं को रोक कर वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।

30 नवंबर 2021 को प्रदेश मंत्रिमंडल से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2022 को राज्यपाल ने भी नई नीति को अधिसूचित कर दिया है। पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाया जाएगा और वर्ष 2025 तक बहुत सभी कैटेगरी के इलेक्ट्रिक वाहनों का राज्य में उत्पादन भी होगा।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक 15 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत करने का लक्ष्य तय किया है तथा प्रदेश के चार शहरों शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला को इलेक्ट्रिक व्हीकल टाउन बनाने का प्रस्ताव है।नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश में विशेष इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क स्थापित किए जाएंगे तथा 15 हजार फोर व्हीलर, 50 हजार टू व्हीलर और 500 थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तैयार की जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ने से ज्यादा उद्योग खोले जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वालों की सुविधा के लिए नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर 25 किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और बिजली बोर्ड इन्हें पावर सप्लाई प्रदान करेगा। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रति किलो वाट के हिसाब से सब्सिडी तय करेगी। यही नहीं, ईंधन पर चलने वाले पुराने वाहनों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 

टैक्स में मिलेगी छूट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अगले पांच साल तक लागू होगी तथा राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सड़क टोकन टैक्स में छूट देगी। हाईवे पर भी राज्य और बाहरी प्रदेशों के इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्यिक परमिट फीस में केंद्रीय भूतल परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार छूट दी जाएगी। यह छूट इस नीति के लागू होने की अवधि यानी पांच साल तक मान्य होगी।

 हिमाचल में बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्कनई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य सरकार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क तैयार करेगी, जोकि 100-200 एकड़ में बनाया जाएगा। राज्य औद्योगिक नीति के तहत पर्याप्त बुनियादी ढांचे, सामान्य सुविधाएं और आवश्यक बाहरी बुनियादी ढांचों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन पार्क विकसित किया जाएगा। 120 वोल्ट से कम बैटरी पैक्स वाले वाहन लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल की श्रेणी में आएंगे, जबकि 500 वोल्ट से ज्यादा क्षमता वाले हेवी इलेक्ट्रिक वाहन कहलाएंगे। बसों में भी इतनी ही क्षमता होगी।

ई-स्कूटर में 50 किलोमीटर तक चलने के बैकअप वाली इनबिल्ट बैटरी होगी। इसके साथ एक अतिरिक्त बैटरी 50 किलोमीटर तक चलने वाली होगी।इलेक्ट्रिक गाड़ियां सरकारी उपयोग के साथ-साथ टैक्सी कार के रूप में उपयोग की जाएंगी। बिल्ट इन बैटरियों को रात में घर पर ही चार्ज किया जा सकता है और रोजाना लगभग 80-100 किलोमीटर की दूरी तक प्रयोग में लाई जा सकती है। शहरों, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्य राजमार्गों पर एक्सटेंशन बैटरी के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन के साथ-साथ स्वैपिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे।

राज्य सरकार का लक्ष्यपरिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि नई नीति के तहत राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों के प्रावधान के माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग को बढ़ावा दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन और सरकारी संस्थाओं से शुरू होकर तथा संस्थागत स्तर पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को चरणबद्ध ढंग से अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मकसद इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निवेश आकर्षित करना है।

राज्य नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग सचिवालय तैयार करेगा। जहां नीति प्रगति की निगरानी और खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट के लिए प्रोत्साहन के हस्तांतरण हेतू एक क्रियाविधि परिचालन दिशा-निर्देश विकसित करेगा।विद्युत बोर्ड बनेगा नोडल एजेंसीवाहनों को बिजली से चार्ज करने के आधारभूत ढांचे को तैयार करने के लिए बिजली बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। एक वर्ग किलोमीटर के ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा।

शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला शहर में एक-एक ऐसे जोन तैयार किए जाएंगे, जहां पर गाड़ियों से गैसों का शून्य उत्सर्जन हो। जहां केवल पैदल चलना, साइकिल पर चलना या इलेक्ट्रिक वाहन में चलना ही मान्य होगा। पॉलिसी को लागू करने के लिए राज्य सरकार ग्रीन टैक्स और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ली जाने वाली कंपाउंडिंग फीस से एकत्र 95 फीसदी फंड का इस्तेमाल करेगी।नीति और इसके प्रावधानों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उद्योग, ऊर्जा ऑपरेटरों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों के साथ नियमित परामर्श किया जाएगा। 

जागरूकता पर रहेगा विशेष जोरराज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू करेगी। यह अभियान राज्य के सभी प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन हितधारकों के लिए शुरू किया जाएगा, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन डीलरशिप, उपभोक्ता और वित्तीय संस्थान शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों तथा केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन बारे जागरूक करना है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ गतिशीलता समाधानों बारे स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

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