June 17, 2024

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिजीटल माध्यम से घर तक पंहुचा रहा विधिक जानकारी

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सोलन / 28 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत डिजिटल मोड के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को उनके घर पर ही कानूनी प्रदान की जा सके। यह जानकारी आज यहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव गुरमीत कौर ने दी। 

उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा पूर्व की भान्ति अगस्त माह में भी डिजिटल माध्यम से शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष भूपेश शर्मा व उन्होंने कारागार में कैदियों को उनके अधिकारों व कानूनों की जानकारी दी। शिविरों में कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी अवगत करवाया गया ताकि उनके अधिकारों का हनन न हो। 

इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा बाल आश्रम, अर्की व शांति निकेतन आश्रम, सुबाथू के बच्चों से भी डिजिटल मोड के माध्यम से बातचीत की गई। इस दौरान बच्चों को उनसे जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई । बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया गया। 
सचिव ने कहा कि ग्राम पंचायत सिरीनगर (कंडाघाट) व ग्राम पंचायत सपरून (सोलन) में पंचायत प्रतिनिधियों व पैरा लीगल वालंटियरों और गांव के लोगों को डिजिटल मोड के माध्यम से कानूनी जानकारी से अवगत करवाया गया। डिजिटल मोड के माध्यम से अगस्त महीने में लगभग 175 लोगों ने कानूनी जानकारी का लाभ उठाया। 

उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए अपना एक यू ट्यूब चैनल (डीएलएसए सोलन) के नाम से बनाया गया है। इस यू-टयूब चैनल पर सोलन जिला में तैनात सभी न्यायाधीशों द्वारा यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के शिकार लोगों को मुआवजा, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, पर्यावरण विधि, नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग, श्रम कानून, वाहन दुघर्टना मुआवजा इत्यादि विभिन्न विधिक विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी से आग्रह किया है कि किसी भी तरह की कानूनी जानकारी के लिए यू-ट्यूब चैनल डीएलएसए सोलन से लाभ उठाएं। अगस्त महीने में अभी तक लगभग 2064 लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस यूट्यूब चैनल से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10.00 से सायं 05.00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

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