June 17, 2024

चम्बाघाट में नो-पार्किंग जोन के सम्बन्ध में आदेश

0

सोलन / 29 जुलाई / न्यू सुपर भारत न्यूज़

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के चम्बाघाट में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न मार्गों को नो-पार्किंग जोन घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहर अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन 1989 के नियम 15 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 184 एवं 196 के तहत जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्र चम्बाघाट में रेलवे क्राॅसिंग चम्बाघाट से लीनस लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटिड तक के मार्ग एवं जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय के पीछे स्थित शेड नम्बर 6 एवं 7 तक जाने वाले मार्ग को नो-पार्किंग जोन घोषित किया है।

जिला दण्डाधिकारी ने इलैक्ट्राॅनिक काॅम्पलेक्स चम्बाघाट में वर्षा शालिका चम्बाघाट से बावरा एवं एचएफसीएल की सीमा तक मार्ग को भी नो-पार्किंग जोन घोषित किया है।

इन आदेशों के अनुसार चम्बाघाट में घोषित नो-पार्किंग जोन को सभी प्रकार के वाहनों के लिए नो-पार्किंग घोषित किया गया है। यह आदेश एम्बुलेंस, अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त वाहन तथा सरकारी वाहनों पर लागू नहीं होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *