अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक का किया आयोजन

शिमला / 05 अगस्त / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता मंे आज यहां अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पीड़ितों को न्यूनतम एक लाख तथा अधिकतम 8 लाख 25 हजार रुपये तक की राहत राशि देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि 01 जनवरी, 2022 से 30 जून, 2022 तक 20 पीड़ितों को 15 लाख 50 हजार रुपये की राहत राशि प्रथम एवं दूसरी किस्त के रूप मंे जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि जिला में न्यायालय के अधीन 56 मामले विचाराधीन है। उन्होंने जिला न्यायवादी को पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया।उन्होंने कहा कि 01 जनवरी, 2022 से 30 जून, 2022 तक जिला शिमला के अंतर्गत विभिन्न पुलिस थानों में 07 मामले दर्ज किए गए हैं तथा 01 मामले की रिपोर्ट रद्द की गई है।बैठक मंे जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप, जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा, समिति के विभिन्न सदस्य एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।