June 16, 2024

एसडीएम कुलभूषण ने हुडा सेक्टर 3 में बनाए गए कंटेनमेंट जोन क्षेत्र का किया निरीक्षण

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फतेहाबाद / 4 मई / न्यू सुपर भारत


उपमंडलाधीश कुलभूषण बंसल व नायब तहसीलदार राजेश गर्ग ने हुडा सैक्टर 3 इत्यादि में बनाए गए कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लॉकडाउन में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा के प्रबंधों का जायजा लेते हुए जवाहर चौक, डीएसपी रोड, लाल बत्ती चौक, मुख्य बाजारों इत्यादि क्षेत्रों का दौरा किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्थानीय नागरिक अस्पताल के नजदीक सरकार के आदेशों की पालना में 100 गज में बनाए जाने वाले ऑक्सीजन गैस प्लांट की जगह का भी निरीक्षण किया।


उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के आदेशों की पालना में आगामी 10 मई की सुबह 5 बजे तक जिला में लॉकडाउन लागू रहेगा। जिला में इन आदेशों के तहत कोई भी नागरिक अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। कोई भी वाहन और पैदल नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर घुमता हुआ नजर नहीं आएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं के वाहनों, इस कार्य में लगे हुए लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों, ड्यूटी पर तैनात नगर निकाय कर्मियों, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, पुलिस, सीआईपीएफ, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार सहित कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों को पहचान पत्र साथ रखना होगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं के निर्माण करने वाले कर्मियों और राज्य के अंदर व बाहर आने वाले आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट मिलेगी।

जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया है। एसडीएम ने दुकानदारों से कहा कि वे निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही अपनी दुकानें खोले और कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जारी हिदायतों की पालना अवश्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में पूर्णरूप से लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएं और नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएं।

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