June 2, 2024

28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित

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चंबा / 27 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत

जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा (सी)135 के वैधानिक प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करते हुए 28 अक्टूबर शाम 6 बजे से लेकर 30 अक्टूबर मतदान वाले दिन शाम 6 बजे तक विधानसभा क्षेत्र भरमौर और इसके साथ लगते तीन किलोमीटर के क्षेत्र में  शराब की बिक्री  प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है।

 जारी आदेश के तहत  2 नवंबर को मतगणना के दिन मतगणना केंद्र राजकीय मिलेनियम बहु तकनीकी संस्थान सरोल  के तीन किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है ।

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