June 18, 2024

राइट टू सर्विस एक्ट के अनुसार मिलें नागरिकों को सेवाएं : एसडीएम

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बहादुरगढ़ / 28 जुलाई / न्यू सुपर भारत

एसडीएम हितेंद्र कुमार ने कहा कि उपमंडल स्तर आमजन के कार्यों के जुड़े विभाग सेवा का अधिकार अधिनियम की पूरी संजीदगी के साथ पालना करें। यह संबधित विभागीय अधिकारियों का दायित्व है कि उनके विभाग में  सेवा के लिए प्राप्त आवेदन का निपटारा राइट टू सर्विस एक्ट की मूल भावना के अनुरूप हो।

एसडीएम ने कहा कि डी सी श्याम लाल पूनिया के स्पष्टï निर्देश हैं कि राइट टू सर्विस एक्ट की अनुपालना प्रत्येक विभाग को करनी होगी।  एसडीएम ने सेवा का अधिकार अधिनियम समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकायिरियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिनियम के अनुसार सेवाएं मुहैया होने से आमजन को सुविधा मिलेगी और कार्यालयों में भी आवागमन कम होगा।


एसडीएम ने कहा कि सभी विभाग अपनी सेवाओं को राइट टू सर्विस रूल के अनुसार पूरा करें। जिस कार्य के लिए जो समय सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट में सुनिश्चित किया है, उससे अधिक वक्त किसी कार्य को पूरा करने में नहीं लगना चाहिए और निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करते हुए आवेदकों को राहत पहुंचाई जाए। सरल केंद्रों के माध्यम से विभिन्न विभागों की पांच सौ से अधिक सेवाएं ऑनलाईन चलाई जा रही हैं, ऐसे में पूरी पारदर्शिता के साथ तय सीमा में कार्य पूर्ण करने में प्रशासनिक स्तर पर सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

एसडीएम ने कहा कि ड्राइविंग लाईसेंस , वाहनों की आरसी, परमिट, लाईसेंस नवीनीकरण, रिहायशी प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड बनाने जैसी अनेक सेवाएं सरकार द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर पूरी की जा रही हैं। आवेदक को उसके मोबाइल फोन पर ही कार्य के बारे में सूचना दे दी जाती है। उन्होंने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट के अनुरूप परिवहन, समाज कल्याण , बिजली वितरण निगम, महिला एवं बाल विकास , अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण ,

कृषि एवं किसान कल्याण, पुलिस, शहरी निकाय सहित अन्य विभाग भी जनसेवा कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी निरंतर निभा रहे हैं। वहीं खाद्य एवं  पूर्ति, रोजगार , जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी , मत्स्य पालन, वन और जिला सैनिक एवं अद्र्घ सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी राइट टू सर्विस एक्ट से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। समीक्षा बैठक में नप, जन स्वास्थ्य, बिजली,शिक्षा राजस्व, निर्वाचन सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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