कुल्लू में होम डिलीवरी सेवा के लिए प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक अनुमति
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कुल्लू / 31 मार्च / एन एस बी न्यूज़
जिला दण्डाधिकारी डाॅ. ऋचा वर्मा ने मंगलवार को एक आदेश जारी करते हुए लोगों को उनके घर-द्वार पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए चिन्हित किए गए आवश्यक वस्तु प्रदाताओं को कफ्र्यू अथवा लाॅक डाउन के दौरान प्रातः 8 बजे से प्रातः 10 बजे तक होम डिलीवरी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति केवल लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए उनके घर-द्वार पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दी गई है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।