महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा : 4 अक्टूबर तक नियम लागू
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झज्जर / 20 सितम्बर / न्यू सुपर भारत
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी श्याम लाल पूनिया ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत 4 अक्तूबर सुबह 5 बजे तक नियम को प्रभावी रूप से लागू किया है। डीसी ने बताया कि उक्त आदेश हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जारी किए गए हैं।
चेयरमैन श्री पूनिया ने सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों बारे बताया कि नए नियमानुसार रेस्टोरेंट्स, बार, मॉल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।
कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और मॉल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
आदेशों में कहा गया है कि सामाजिक दूरी के सिद्घांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नार्म की अनुपालना के साथ स्विमिंग पुल्स खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है।
आंतरिक स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को एकत्रित होने की अनुमति रहेगी लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जबकि खुले स्थानों में 200 लोगों तक के इका होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।