June 16, 2024

परमानेंट लोक अदालत में 56 मामलों में से 49 का आपसी सहमति से निपटारा

0

फतेहाबाद / 08 सितंबर / न्यू सुपर भारत

नेशनल लोक अदालत के तत्वावधान में स्थानीय एडीआर सेंटर में परमानेंट लोक अदालत (पब्लिक यूटिलिटि सर्विसिज) का आयोजन किया गया। परमानेंट लोक अदालत के चेयरमैन अशोक कुमार गर्ग ने लोक अदालत के अध्यक्षता करते हुए 56 मामलों में से 49 मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया। परमानेंट लोक अदालत में बीएसएनएल, बीमा कंपनी व शिक्षा विभाग से संबंधित केस की सुनवाई की गई।


चेयरमैन अशोक गर्ग ने बताया कि परमानेंट लोक अदालत में पब्लिक यूटिलिटि सर्विसिज से संबिधित जैसे कि बैंकिंग इंश्योरेंस, फाइनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन सर्विसिज आदि केसों का निपटारा किया जाता है। परमानेंट लोक अदालत में केस करने की कोई कोर्ट फीस नहीं होती और केसों के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के द्वारा नियमानुसार मुफ्त अधिवक्ता की सेवाएं भी प्रदान की जाती है।

इस मौके पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. सविता कुमारी ने बताया कि कोविड-19 के चलते परमानेंट लोक अदालत का कार्य प्रभावित हो रहा था, इसलिए लंबित केसों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए लोक अदालत काफी मायने रखती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *