June 16, 2024

खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 के संदर्भ में बैठक

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शिमला / 24 फरवरी / न्यू सुपर भारत

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बचत भवन में खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 के संदर्भ में बैठक ली।

उन्होंने बताया कि खाद्य मानक पंजीकरण के तहत जिला में 911 पंजीकरण किए गए हैं तथा 114 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जिससे खाद्य व्यवसाय इकाईयों में व्यापक सुधार हुआ है तथा लोगों के स्वास्थ्य को लाभ मिला है।

उन्होंने बताया कि खाद्य व्यवसाय में खामियों को दूर किया गया है तथा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण द्वारा नगर निगम शिमला क्षेत्र में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत खाद्य व्यवसाय से जुड़े 625 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा नगर निगम शिमला क्षेत्र में मुहिम कार्यरत है।

उपायुक्त ने बताया कि सैलानियों को आकर्षित करने के लिए स्ट्रीट फूड वेंडरो के लिए नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायतों मंे वेंडिंग जोन चिन्हित किए जा रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों मंे पर्यटकों को लाभ मिले तथा कुफरी पर्यटक स्थल को स्ट्रीट फूड का हब बनाया जाएगा।
उन्होंने शहरी नगर निकायों में फल एवं सब्जी विक्रेताओं को सफाई के दृष्टिगत निर्देश दिए तथा बुचड़खानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि स्वास्थ्य मानकों पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो।

उन्होंने बताया कि ढाबों एवं रेस्तरां को खाद्य सफाई की रेटिंग प्रदान की जाएगी, जिससे सैलानियों व स्थानीय लोगों को गुणवत्तापूर्ण पदार्थ उपलब्ध हो सके।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वे व्यापक प्रचार-प्रसार द्वारा लोगों को खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत जागरूक करें और जागरूकता शिविरों का आयोजन करें।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला डाॅ. सुरेखा चैपड़ा व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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