June 16, 2024

ग्राम पंचायत खुशनगरी में लोगों को दी कानूनी जानकारी

0

चम्बा / 19 अप्रैल / न्यू सुपर भारत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्बा द्वारा खंड विकास अधिकारी तीसा के सहयोग से मंगलवार को ग्राम पंचायत खुशनगरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जन प्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोगों ने भाग लिया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने उपस्थित लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान की।

साथ ही उन्हें मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी किया। विशाल कौंडल ने पोक्सो अधिनियम की जानकारी देते हुए उन्हीने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पोक्सो अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत बच्चे के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा का प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में है। यह कानून लड़के व लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, विकलांगों, आपदा पीड़ित लोगों, शोषण के शिकार बच्चों और सालाना तीन लाख रुपए से कम आय वाले लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत आसान है और पात्र लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। मुकदमों को तुरंत निपटाने के लिए प्राधिकरण राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा उपमंडल स्तर पर नियमित लोक अदालतों का आयोजन करता है।

यदि उनके कानूनी अधिकारों का अतिक्रमण हो तो उनके समाधान के बारे में भी बताता है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यस्था के माध्यम से विवादित पक्षों के बीच समझौता की आधारभूत आधार भूमि तैयार करता है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता पविंद्र ने भी उपस्थित लोगों को विभिन्न कानूनी सहायता बारे कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *