जिला में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं : उपायुक्त

फतेहाबाद / 15 मई / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि जिला में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोरोना महामारी से संक्रमित व्यक्तियों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतर ढंग से उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों का भी बेहतर उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उचित प्रबंध किए गए है।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से घबराए नहीं बल्कि निडरता से मुकाबला करते हुए सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना अवश्य करें। उपायुक्त ने कहा कि ऑक्सीजन, इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की दवाईयां आदि किसी भी प्रकार की कोई कालाबाजारी करता पाया गया तो तुरंत प्रभाव से कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा ऑक्सीजन का मिसयूज करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि आइसोलेशन सेंटरों तथा कोविड से बचाव हेतू लगाई गई ड्यूटी पर कौताही व लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने सामाजिक-धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों व आमजन मानस से आग्रह किया है कि वे जिला में कालाबाजारी को पूर्णतया बंद करने में जिल प्रशासन का सहयोग करें।
उन्होंने कहा कि कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, अवैध भंडारण इत्यादि की शिकायत करने के लिए जिला के उपायुक्त कार्यालय, एडीसी कार्यालय, संबंधित एसडीएम, सीएमओ कार्यालय व दवा नियंत्रण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रबंधन हेतू इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाओं की अधिकतम मूल्य सूची प्रदेश के सभी जिला में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा द्वारा जारी की गई है। डोक्सीसिक्लिन 100 एमजी एक टैबलेट के लिए 0.91 रुपये, पैरासिटामोल 650 एमजी एक टैबलेट के लिए 1.73 रुपये, मिथाइल प्रैडनीसोलोन 16 एमजी एक टैबलेट के लिए 8.37 रुपये, प्रैडनीसोलोन 8 एमजी एक टैबलेट के लिए 4.79 रुपये, अजीथ्रोमाइसिन 500 एमजी एक टैबलेट के लिए 19.99 रुपये, शेलकाल 500 एमजी 30 टैबलेट, वीटामिन 12 एमजी 1 टैबलेट, जिंक 15 टैबलेट, जिंक सी, आइवरवैक्टिन 12, जिंको, इवोडी 12 एक टैबलेट व जिंकविट 15 पीसी के लिए प्रींटीड एमआरपी निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि ड्रंग कंट्रोलर ऑफिसर द्वारा जिला के विभिन्न स्थानों पर यह सूची चस्पा भी करवा दी गई है। उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने कहा कि उपरोक्त अधिकतम मूल्य सूची के अलावा कोई भी मेडिकल संचालक या व्यक्ति अधिक रुपये वसूलता है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।