फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 80 प्रतिशत तक अनुदान : डीसी
झज्जर / 19 जुलाई / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त कम चेयरमैन फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम, झज्जर कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं व वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा चालू वित्त वर्ष 2023-24 में फ सल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत फसल अवशेषों को खेत में मिलाने व अन्य प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नौ प्रकार के कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
इन यंत्रों पर अनुदान
इनमें सुपर एस एम एस, हैपी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर शर्ब मास्टर/ रोटरी स्लेशर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल एम. बी. प्लाव,जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सुपर सीडर, स्ट्रा बेलर हे रेक सहित ट्रैक्टर चालित ,स्वचलित क्रॉप रीपर, स्वचालित रीपर कम बाईन्डर ।
ये हैं आवेदन करने के पात्र
इस स्कीम के तहत पंजीकृत सहकारी किसान समिति, किसान उत्पादक संगठन व पंचायत को कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत व व्यक्तिगत श्रेणी के किसान को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। डा0 महावीर सिंह, उप कृषि निदेशक, ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभागीय डब्लयूडब्लयूडब्लयूडॉट एग्री हरियाणा डॉट जीओवीडॉटइन पर दिनांक 23 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने उपरान्त किसान 26-07-2023 तक अपने सम्बन्धित दस्तावेज सहायक कृषि अभियन्ता, झज्जर कार्यालय में जमा कराए।
किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इंजी राजीव पाल सहायक कृषि अभियन्ता, झज्जर ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आर.सी, बैंक खाता, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र आधार कार्ड एवं अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र लघु एवं सीमांत किसान श्रेणी प्रमाण पत्र ;पटवारी रिपोर्ट की आवश्यकता होगी।
आवेदन करने वाले किसान ने पिछले दो साल के दौरान आवेदित मशीन पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है तथा वह भविष्य में खेत में फसल अवशेष नहीं जलाएगा। इस बारे स्वयं घोषणा पत्र शपथ पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम तीन कृषि यंत्रों पर ही अनुदान ले सकता है और जिन किसानों ने पिछले 2 वर्षों में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है वे इस स्कीम में उस कृषि यंत्र पर आवेदन करने का पात्र नहीं होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सोसाइटी व एफपीओ का पंजीकरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता स्वयं घोषणा पत्र।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेजों की प्रति दिनांक 26-07-2023 तक सहायक कृषि अभियंता झज्जर के कार्यालय में जमा कराने होंगे ।इसके अलावा पुरानी सीएचसी जिन्होंने पिछले चार साल के दौरान इन.सीटू मैनेजमेंट मशीन खरीद पर अनुदान प्राप्त किया हुआ है। वे एक्स.सीटू मैनेजमेंट मशीन खरीद के लिए या जिन्होंने पिछले 4 साल के दौरान एक्स.सीटू मैनेजमेंट मशीन खरीद पर अनुदान प्राप्त किया हुआ है। वे इन.सीटू मैनेजमेंट मशीन खरीद के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
योजना के तहत रेड व येलो जोन के अंतर्गत ग्राम के आवेदक किसानों को प्राथमिकता देते हुए लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता, झज्जर के कार्यालय से सम्पर्क करे।