लॉक डाऊन को सफल बनाने में जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दें- हरिकेश मीणा, आवश्यक वस्तुएं व दवाएं इत्यादि रहेंगी सहज उपलब्ध
हमीरपुर / 23 मार्च / एन एस बी न्यूज़
उपायुक्त श्री हरिकेश मीणा ने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति में निवारक एवं नियन्त्रण उपायों के तौर पर प्रदेश सरकार के लॉक डाऊन संबंधी आदेशों की हमीरपुर जिला में अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की गई है। उन्होंने आग्रह किया कि लोग घबराए नहीं और लॉक डाऊन को सफल बनाने में जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दें, ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि जिला में सभी प्रकार के यात्री वाहनों, परिवहन निगम व निजी बसों, कांट्रेक्ट कैरेज वाहन जैसे टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी। निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति भी केवल अस्पताल में आने-जाने अथवा आवश्यक वस्तुओं की खरीद इत्यादि के लिए ही रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी।
जिला में सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, फैक्टरियां, कार्यशालाएं, गोदाम इत्यादि भी बंद रहेंगे। केवल किरयाना विक्रेता, दूध, ब्रेड, फल-सब्जियां, कच्चा मांस, मछली व अन्य बिना पके खाद्य वस्तुएं की दुकानें तथा इनसे संबंधित आपूर्ति व ढुलाई में संलग्न प्रतिष्ठान तथा वेयरहाऊस (गोदाम) खुले रहेंगे।
सभी अस्पताल, कैमिस्ट (दवाई) की दुकानें, ऑप्टिकल स्टोर, औषधीय (फार्मास्यूटिकल) एवं साबुन उत्पादन में संलग्न और उनकी सहायक इकाईयां तथा इनके परिवहन से संबंधित इकाईयां खुली रहेंगी।
पैट्रोल पंप, रसोई गैस (एलपीजी), तेल अभिकरण (एजेंसी), इनके गोदाम और इनके परिवहन संबंधित गतिविधियों में लगी इकाईयां भी खुली रहेंगी।
सभी प्रकार के खाद्य एवं औषधीय उत्पादों और चिकित्सीय उपकरणों के ई-कॉमर्स प्रणाली के माध्यम से वितरण की अनुमति रहेगी। ऐसी उत्पादन इकाईयां जिनको निरंतरता में कार्य करना आवश्यक हो, वे संबंधित उपायुक्त से अनुमति प्राप्त कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी निवारक उपायों की अनुपालना करते हुए कार्य कर सकेंगे।
दवाएं/सेनीटाइजर्स इत्यादि में उपयोग होने वाले एल्कोहल उत्पादन की इकाईयां भी खुली रहेंगी बशर्ते वे स्वास्थ्य विभाग के निवारक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उपायुक्त के आदेशों पर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न विनिर्माण इकाईयां भी खुली रह सकती हैं।
उन्होंने कहा कि भारत में 9 मार्च, 2020 को या इस तिथि के उपरांत विदेश से लौटे सभी लोगों को घर पर ही (होम क्वारंटीन) रहना होगा। इस बारे में उन्हें जिला निगरानी अधिकारी को और टॉल फ्री नंबर 104 पर सूचित करना अनिवार्य है और होम क्वारंटीन के लिए पंजीकृत करवाना भी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इस अवधि में सभी लोगों को घर पर ही रहना होगा और केवल किरयाना सामान, फल-सब्जियों, दवाओं इत्यादि की खरीद के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इस दौरान उन्हें समय-समय पर जारी सोशल डिस्टेंसिंग (सामुदायिक दूरी) से संबंधित दिशा-निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।
किसी भी परिस्थिति में सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक आयोजनों अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सामूहिक उपस्थिति की अनुमति किसी भी स्थान पर नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अधिष्ठान जो इन आदेशों के अनुसार खुले रहेंगे, वहां पर भी सभी को परिसर के भीतर व बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी होगी।
इसके अतिरिक्त केवल आपात कार्यों से संबंधित सरकारी कार्यालय ही खुले रहेंगे जिनमें कानून-व्यवस्था व मजिस्ट्रेट संबंधी कार्यालय, पुलिस, सशस्त्र बल और केंद्रीय पैरा-मिलिट्री बल, स्वास्थ्य, कोषागार, शहरी स्थानीय निकाय व ग्रामीण विकास, अग्निशमन, विद्युत, पेयजल, नगरपालिका सेवाएं, बैंक व एटीएम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया से जुड़े कार्यालय, संचार एवं इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, सप्लाई चेन एवं संबंधित परिवहन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे प्रदेश सरकार के इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना में अपना पूर्ण सहयोग दें।