हमीरपुर जिला में उचित मूल्यों की दुकानें खोलने संबंधी आदेश जारी
हमीरपुर / 20 मई / न्यू सुपर भारत
जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्यों की दुकानें खोलने के समय से संबंधित आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार हमीरपुर जिला में उचित मूल्यों की दुकानों में प्रतिदिन काम के घंटे प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक तथा दोपहर बाद 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक निर्धारित किए गए हैं। दोपहर 1.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक दोपहर भोजन का समय रहेगा। इसके अतिरिक्त रविवार को काम करने का समय: सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक (ग्रीष्मकालीन) तथा सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक (सर्दियों में) रहेगा।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि उचित मूल्य की दुकानें प्रत्येक सोमवार को बंद रहेंगी।
आदेशों के अनुसार यह छूट केवल पीडीएस वस्तुओं से संबंधित लेन-देन के लिए लागू होगी। ये दुकानें खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी सभी कोविड-19 संबंधी उचित व्यवहार, सुरक्षा उपायों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करेंगी।