June 17, 2024

खाद्यान्न सहित अन्य वस्तुओं के विक्रय हेतु थोक व परचून लाभांश निर्धारित

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ऊना / 21 मार्च / एन एस बी न्यूज़

हिमाचल प्रदेश जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निरोधक आदेश 1977 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने खाद्यान्न सहित अन्य अनिवार्य दैनिक उपयोगी वस्तुओं के अधिकतम थोक व परचून लाभांश के निर्धारण बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह जानकारी आज यहां जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल ने दी।

थोक विक्रेताओं के लिए निधारित लाभांश कि जानकारी देते हुए डीएफएससी विजय सिंह हमलाल ने बताया कि गन्दम, चना, जौ, चावल, मक्की तथा उनसे उत्पादित वस्तुओं, गुड़, शक्कर, खंडसारी, पेपर, कोरस, ऊनी कपड़ा, साधारण कपड़ा, अण्डे, चायपत्ती (बन्द पैकेट के अतिरिक्त) पर तीन प्रतिशत लाभांश, चीनी, दालें, खाद्य तेल, वनस्पति तेल, अन्य मिश्रित वनस्पति तेल, ठंडे पेय पदार्थ पर दो प्रतिशत लाभांश, डबल रोटी, पत्ते वाली व अन्य सब्जियों, प्याज, आलू, अदरक, अरबी व सभी प्रकार के फल पर पांच प्रतिशत लाभांश निर्धारित किया है।

उन्होंने बताया कि परचून विक्रेताओं के लिए गन्दम,चना, जौ, चावल, मक्की तथा उनसे उत्पादि वस्तुओं, गुड़, शक्कर, खंडसारी, पेपर, दालें, चायपत्ती पर पांच प्रतिशत, कोरस, ऊनी कपड़ा, साधारण कपड़ा, अण्डे पर छह प्रतिशत लाभांश, चीनी पर चार प्रतिशत लाभांश, खाद्य तेल, वनस्पति तेल, अन्य मिश्रित वनस्पति तेल पर तीन प्रतिशत लाभांश, ठंडे पेय पदार्थ पर पांच प्रतिशत लाभांश अथवा जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर  निर्धारित मूल्य, डबल रोटी पर सात प्रतिशत, पत्ते वाली सब्जियों पर 25 प्रतिशत  अन्य सब्जियां पर 20 प्रतिशत, प्याज, आलू, अदरक, अरबी व सभी प्रकार के फल पर पन्द्रह प्रतिशत लाभांश निर्धारित किया है।

उन्होंने बताया कि द्रवित पैट्रोलियम गैस की बिक्री तेल कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर, डीजल की बिक्री  कंपनी द्वारा निर्धारित लाभांश पर, मिट्टी का तेल, मीट, चिकन, मच्छली, सॉफट ङ्क्षड्रंक, हार्ड ड्रिंक, स्लैक कोक और स्टाक कोक, ढाबों और भोजनालयों में परोसा जाने वाले पका हुआ भोजन, दूध, दही, पनीर की बिक्री जिला दंडाधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्य पर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

विजय सिंह हमलाल ने बताया कि नमक की बिक्री, 2 रूपये प्रति क्विंटल जमा 5 प्रतिशत थोक विक्रेता के लिए, 1 रूपये प्रति क्विंटल जमा 1 प्रतिशत कमी उपथोक विक्रेता के लिए, 1 रूपये प्रति क्विंटल जमा 1 प्रतिशत कमी परचून विक्रेता के लिए निर्धारित की गई है।

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