फेस मास्क तथा हैंड सैनिटाईजर आवश्यक वस्तुएं घोषित – राजेश्वर गोयल
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छिडकाव करते समय मास्क, दस्ताने, चश्मा और एपरन का प्रयोग जरूर
बिलासपुर / 21 मार्च / एन एस बी न्यूज़
जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल के आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले प्रताप चैहान ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 जैसी स्थिति से निपटने के लिए फेस मास्क तथा हैंड सैनिटाईजर को आवश्यक वस्तुएं घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसी की निरंतरता में जिला उपायुक्त द्वारा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी, मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन वस्तुओं पर दुकानदारों द्वारा लिए जाने वाले लाभांश को निर्धारित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इनकी थोक बिक्री पर अधिकतम पांच प्रतिशत तथा प्रचून बिक्री पर क्रय मूल्य पर 10 प्रतिशत तक का ही लाभ दुकानदार ले सकेंगे तथा इन वस्तुओं बिक्री मूल्य सूची के रूप में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारी नियमित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण कर रहे है कि आम जनता से कोई दुकानदार अधिक लाभांश न ले पाए।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अभी तक कुल 74 निरीक्षण किए गए व अनियमिताएं पाए जाने पर कुल 9 हैंड सैनीटाईजर तथा 220 मास्क जप्त किए गए है।
उपायुक्त ने सभी दुकानदारों से आग्रह किया है कि इस विकट स्थिति में सरकारी निर्देशों की अनुपालना करते हुए आम जनता के साथ सहयोग पूर्ण वातावरण बनाए।