June 18, 2024

थाने में अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें प्रवासी श्रमिक : जिला दंडाधिकारी

0

हमीरपुर / 04 दिसंबर / न्यू सुपर भारत

जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि जान-माल की सुरक्षा तथा अप्रिय घटना को रोकने के लिये जिला मेें प्रवासी श्रमिकों और अन्य कार्यों के लिए आने वाले प्रवासी अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं।

जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि आजीविका कमाने या व्यापार के लिये  रेहड़ी-फड़ी, शाल बेचने बाले, फेरी वाले, ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा प्रवासियों से मजदूरी का कार्य करने के लिये लगाए गये प्रवासियों को संबंधित क्षेत्र के थाने में अपने पूर्ण दस्तावेज, फोटोग्राफ सहित पहचान प्रमाणित करवा कर पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।  तदोपरान्त संबंधित क्षेत्र के एस.एच.ओ. द्वारा पूर्ववृत्त के आधार पर प्रवासियों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

जिला दण्डाधिकारी ने जिला के संबंधित क्षेत्रों के एसएचओ से कहा है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में बाहर से आए प्रवासी जोकि स्वयं के रोजग़ार या अन्य व्यवसायों या नौकरी की तलाश में आए व्यक्तियों पर विशेष नजऱ रखें और पहचान सुनिश्चित करें कि उनका पंजीकरण थाने में किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि स्थानीय निवासी भी ऐसे लोगों को अपने मकान किराये पर देने से पहले प्रवासी श्रमिकों का स्थानीय थाने में पंजीकरण सुनिश्चित करें। स्थानीय निकायों को भी इनकी सूचना दें।

इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले मालिक और उनके पास मजदूरी का कार्य करने वाले प्रवासियों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *