पंचायत आम चुनाव की तैयारियों को लेकर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने की अधिकारियों के साथ बैठक

फतेहाबाद / 19 मई / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार ने वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद के होने वाले चुनाव संबंधी प्रक्रिया जैसे वार्डबंदी, वार्डों की मतदाता सूचियों को वार्ड अनुसार करके मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने व पंचायत आम चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पंचायत आम चुनाव 2022 को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता सहित संपन्न करवाने के लिए आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अच्छा काम करोगे तो आपके विभाग व आपकी पहचान व ईमेल बनेगी। उपायुक्त ने यह भी कहा कि अधिकारी अपनी आंख व कान खुले रखकर सकारात्मक सोच के साथ निर्वाचन आयोग की हिदायतोंनुसार चुनाव को संपन्न करवाना है।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाने के लिए हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पहली जनवरी, 2022 को विधानसभा की जो मतदाता सूची तैयार है, उसी को आधार मानकर पंचायत की मतदाता सूची तैयार की जाए। जिला के सभी सात खंडों के अधिसूचना अनुसार पंचायतों के 2684 वार्डों, जिला परिषद के 18 वार्डों व पंचायत समिति के 143 वार्डों के लिए तैयारियां करनी है।
इसी क्रम में पंचायत चुनाव करवाने के लिए आगे बढ़ते हुए राज्य चुनाव आयोग ने सभी पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वोटर लिस्ट बांटने के निर्देश दिए हैं। राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रासंगिक भाग को वार्डों में बदलकर नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से सभी पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की वार्ड वार एवं बूथ वार ड्राफ्ट सूची 23 मई से 13 जून, 2022 तक तैयार की जाएगी। आपत्तियां एवं दावे आमंत्रित करने के लिए इन सूचियों को 15 जून को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां एवं दावे 21 जून को सायं 4 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे, लेकिन 19 जून को अवकाश होने के कारण इस दिन आपत्तियां एवं दावे नहीं लिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन दावों एवं आपत्तियों का निपटान 28 जून को किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध उपायुक्त-सह-जिला जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहली जुलाई तक अपील दायर कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन अपीलों का निपटान 6 जुलाई तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की मतदाता सूची में आपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो उन्हें पहले अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा, अन्यथा उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा।
भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार एवं जारी की गई राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की दो प्रतियां संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार (चुनाव) से निशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। इस अवसर पर जिप सीईओ कुलभूषण बंसल, एसडीएम राजेश कुमार, सुभाष चंद्र, सीटीएम सुरेश कुमार, डीआईओ रमेश शर्मा, बीडीपीओ नरेंद्र कुमार, संदीप भारद्वाज, ओम प्रकाश, तहसीलदार रणविजय सुल्तानिया, नायब तहसीलदार रमेश गुर्जर, बलराम जाखड़, कानूनगो राज कुमार सिहाग, एक्सईएन देवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।