हमीरपुर जिला में 24 मार्च सायं 5.00 बजे से अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगाने के आदेश पारित*** आपातकालीन सेवाएं अनवरत रहेंगी जारीः हरिकेश मीणा
हमीरपुर / 24 मार्च / एन एस बी न्यूज़
जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने कोरोना वायरस के खतरे से बचाव के दृष्टिगत पूरे हमीरपुर जिला में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगाने के आदेश पारित किए हैं। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे इससे बिल्कुल न घबराएं और इस दौरान आपात कालीन सेवाएं अनवरत उपलब्ध रहेंगी। आदेशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे कर्फ्यू के दौरान घरों में ही रहें और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव में समुदायिक तौर से दूर रहना (सोशल डिस्टेंसिंग) काफी कारगर उपाय है। कर्फ्यू के दौरान किसी को भी अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं को छोड़कर कोई भी पैदल या किसी वाहन इत्यादि के माध्यम से घर के बाहर, सड़क, गली या सार्वजनिक स्थलों इत्यादि पर आवाजाही नहीं कर सकेगा। सभी दुकानें एवं व्यापारिक केंद्र भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रतिदिन प्रातः 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं व दवाओं इत्यादि की खरीद के लिए छूट रहेगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी होगी। इसके अतिरिक्त हेल्पलाईन नंबर 222222 तथा 104 पर भी छिटपुट बिमारियों से संबंधित सलाह इत्यादि के लिए चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। शहरी निकाय क्षेत्र में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। छोटे बच्चों को दूध इत्यादि की आपूर्ति के लिए भी प्रबंध किए जा रहे हैं। शहरी निकाय से संबंधित क्षेत्रों में फल-सब्जियों की घर-घर आपूर्ति की भी व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था, आपातकालीन एवं नगर पालिका से संबंधित सेवाओं व कार्यों, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पुलिस, मिल्ट्री, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वर्दीधारी जवानों, स्वास्थ्य, विद्युत, अग्निशमन, मीडिया और कोविड-19 से संबंधित सरकारी मशीनरी में संलग्न विभागीय कर्मियों (पहचान पत्र दिखाने पर) अन्य आवश्यक सेवाओं में तैनात ऐसे कर्मियों को जिन्हें जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सहायक आयुक्त, उपमंडलाधिकारी (ना.) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में सेवा के लिए अधिकृत किया हो, उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में संलग्न वाहनों को भी सामान का चालान दिखाने पर ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
यह आदेश 24 मार्च, 2020 को सायं 5.00 बजे से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।