पूरे जिला बिलासपुर में तत्काल प्रभाव से कफ्र्यू लागू – राजेश्वर गोयल
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बिलासपुर / 24 मार्च / एन एस बी न्यूज़
कोरोना वायरस के खतरे से बचाव के लिए जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल ने धारा 144(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जिला बिलासपुर में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक कफ्र्यू लागू कर दिया गया है। इस दौरान अति आवश्यक वस्तुओं की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। आगामी आदेशों तक पूरे जिले यह व्यवस्था लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
1. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कफ्र्यू के दौरान अपने घर में ही रहे और कोरोना वायरस से खिलाफ लड़ाई में सहयोगी बने।
2. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी सबसे कारगार उपाय है। घर से अनावश्यक बाहर न निकले।
3. उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही वायरस को फैलने से रोका जा सकता है।
4. उन्होंने बताया कि कफ्र्यू के दौरा प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक राशन, करियाना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां, मीट, मछली, बिना पक्के खाद्य पदार्थ के समान की दुकाने ऑपटिकल स्टोर की दुकानें खुली रहेंगी।
5. उन्होंने कहा कि इसमें यह भी ध्यान में रखना होगा की एक स्थान पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे और सामान लेकर सीधे घर वापिस आएंगे।
6. उन्होंने बताया कि दवाइयों की दुकानें, मेडिकल एमरजेंसी में अस्पताल में आने वाले व्यक्तियों, फार्मास्यूटिकल और साबुन बनाने वाली इकाइयां और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों की गतिविधियां भी खुली रहेंगी।
7. उन्होंने पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसियां, उनके गोदाम और उनकी परिवहन संबंधी गतिविधियां भी जारी रहेंगी।
8. उन्होंने बताया कि खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-काॅमर्स (वितरण) भी जारी रहेगा।
9. उन्होंने कहा कि उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, व समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों तथा उपायुक्त की अनुमति से जारी रहेगी।
10. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित सभी बचाव नियमों के तहत दवाईयां के लिए एलकोहल/सेनिटाइजर इकाइयां भी चालू रहेंगी।
11. उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, वे कार्य जारी रख सकती हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए सभी एहतियाती प्रोटोकॉल के बाद और आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद।
12. मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर लगे सरकारी कर्मचारी/आवश्यक सेवा शुल्क और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कर्मचारी।
13. स्वास्थ्य अधिकारी,
14. अग्निशमन सेवा (एस),
15. पुलिस, सैन्य, अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा बल जो राज्य या केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं,
16. संबंधित उप मण्डल दण्डाधिकारी द्वारा प्रमाणित सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी जोकि कोविड-19 शमन ड्यूट पर है, के कार्य जारी रहेगी।
17. बिजली, पानी और नगर सेवाएं,
18. बैंक/एटीएम,
19. आईटी और आईटी सहित दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं। यह आदेश जिला बिलासपुर के पूरे क्षेत्र में तुरंत लागू होगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के 188 और भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 270 के तहत भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है जिसके तहत व्यक्ति को 6 महीने
का कारावास का प्रावधान है जो 2 साल तक का हो सकता है या जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते है।