कोरोना वायरस के संभावित खतरे की आड़ में दवाई विक्रेताओं द्वारा मास्क व हैंड सैनेटाइजर को अधिक दामों पर बेचने के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही शुरू
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छिडकाव करते समय मास्क, दस्ताने, चश्मा और एपरन का प्रयोग जरूर
घुमारवी (बिलासपुर) / 20 मार्च / सुरेन्द्र जम्वाल
प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस के संभावित खतरे की आड़ में दवाई विक्रेताओं द्वारा मास्क व हैंड सैनेटाइजर को अधिक दामों पर बेचने के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही शुरू की गई है जिसके तहत आज फूड इंस्पेक्टर घूमारवीं ने बाजार में दवाई विक्रेताओं की दुकानों व गोदामों पर छापेमारी की। छापेमारी की इस प्रक्रिया के दौरान 05 दवाई विक्रेताओं के चालान किए गए और काफी मात्रा में मास्क, व हैंड सैनेटाइजर जब्त किए गए।
एसडीएम घुमारवीं शशि पाल शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई है। कोरोना वायरस के सम्प्रेषण के संभावित खतरे को देखते हुए उपायुक्त बिलासपुर द्वारा मास्क व सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिसूचित किया है। उन्होंने बताया कि ऐसी छापेमारी निरंतर चलती रहेगी ताकि जनता को मास्क व सैनिटाइजर निर्धारित मूल्यों पर मिलते रहे व जनता को कोरोना वायरस से अपना बचाव करने में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।