May 18, 2024

ग्राम पंचायत हरनोडा में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

0

बिलासपुर / 12 जनवरी / न्यू सुपर भारत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा ग्राम पंचायत हरनोडा  में  राजकीय माध्यमिक पाठशाला बोहट कसोल के खेल मैदान एक दिवसीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक प्राधिकरण एवं सीनियर सिविल जज बिलासपुर विक्रांत कौण्डल ने की।

उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सस्ता व एक समान न्याय उपलब्ध है जिसका लोगों को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब, असहाय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग, पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग तथा ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो ऐसे सभी लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण न्याय से वंचित ना रहे इस लिए प्राधिकरण द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उपमंडल न्यायालय या जिला न्यायालय स्तर पर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता में सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना, पात्र व्यक्ति को वकीलों के पैनल में से वकील चुनने की सुविधा देना, न्याय शुल्क सहित टाईपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों को तैयार करने में होने वाले खर्च को उठाना जैसी सुविधाएं निशुल्क शामिल हैं।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के विधिक शिविरों का उद्देश्य आम जनता को प्रचलित कानूनों की जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि जब भी हम सभी कोई अपराध या गुनाह करते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि हमें कानून की जानकारी नहीं थी और हमें माफ कर दिया जाए। अज्ञानतावश किये गए अपराध की सजा भी भुगतनी पड़ती है, इसलिए हमें हर प्रकार के कानून की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती कोविड़-19 महामारी से जूझ रहा है। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश, समाज व परिवार की सुरक्षा को देखते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हमेशा मास्क लगाना चाहिए, साबुन से हाथ धोने व समाजिक दूरी के नियम की अनुपालना करनी चाहिए।

इस अवसर पर अधिवक्ता अनिल शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम व एन.डी.पी.एस अधिनियम की जानकारी प्रदान की।इस अवसर पर बी.डी.सी सदस्य अशोक कुमार ने मुख्यातिथि का स्वागत किया धन्यवाद किया।
शिविर में उपप्रधान राजीव कुमार, वार्ड सदस्यों सहित पंचायत के लगभग 100 लोगों ने भाग लिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *