May 2, 2025

अपने कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक बनें महिलाएं – सूर्य प्रकाश

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मंडी / 10 नवम्बर / न्यू सुपर भारत

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए विशेष कानूनी प्रावधान हैं। इनके जरिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। जरूरी है कि महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक बनें और इनका प्रयोग करें।  यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सूर्य प्रकाश ने मंडी में महिलाओं के लिए आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में कही।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित इस शिविर में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों की प्रधान, स्कूल प्रिंसिपल और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सूर्य प्रकाश और वरिष्ठ अधिवक्ता अलकनंदा हांडा तथा गीतांजलि शर्मा ने शिविर में उपस्थित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक किया।

शिविर में महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत “पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण पोषण के लिए आदेश” के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। महिलाओ और बच्चों के विभिन्न कानूनी अधिकारों, कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण, हिंदु विवाह अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों, तलाक से जुड़े प्रावधानों, गिरफ्तारी के समय महिलाओं के अधिकारों, निशुल्क विधिक सेवाओं,नालसा ऐप, दहेज उत्पीड़न बचाव कानून इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके कानूनी अधिकारों एवं निशुल्क विधिक सेवाओं को लेकर जागरूक करने के लिए विशेष रूप से प्रकाशित शिक्षा व प्रचार सामग्री भी वितरित की गई।

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