विकास खंड नालागढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत पलासी कलां के प्रधान व वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य को कोविड-19 से संबंधित सरकारी आदेशों तथा धारा 144 की उल्लंघना के एक मामले में कारण बताओ नोटिस किया गया जारी

नालागढ़ / 13 मई / न्यू सुपर भारत
विकास खंड नालागढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत पलासी कलां के प्रधान व वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य को पंचायत के गांव पलासी कलां में कोविड-19 से संबंधित सरकारी आदेशों तथा धारा 144 की उल्लंघना के एक मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह जानकारी सहायक आयुक्त (विकास) एवं खंड विकास अधिकारी नालागढ़ विश्व मोहन देव चौहान ने दी है।
इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए विश्व मोहन देव चौहान ने बताया कि ग्राम पंचायत पलासी कलां के गांव पलासी कला निवासी राजिंदर सिंह के घर में गत 12 मई को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो कि कोविड 19 से संबंधित सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पूर्णतया उल्लंघन था। उन्होंने बताया कि आयोजन से संबंधित शिकायत मिलने के पश्चात एसडीएम नालागढ़, उप पुलिस अधीक्षक नालागढ़ तथा उनके द्वारा स्वयं ग्राम पंचायत पलासी कलां के गांव पलासी कला में मौके पर जाकर पाया गया कि राजिंद्र सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग थे।
खंड विकास अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जब ग्राम पंचायत पलासी कला के प्रधान से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आजकल कार्यक्रमों में 50 लोगों को जाने की अनुमति है जो कि पूर्णतया गलत है। उन्होंने बताया कि इसके पश्चात ग्राम पंचायत पलासी कलां के प्रधान तथा वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा उनसे 1 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।
उन्होंने बताया कि स्पष्टीकरण निर्धारित समय पर प्रस्तुत न करने की स्थिति में ग्राम पंचायत पलासी कलां के प्रधान तथा वार्ड नंबर 2 के सदस्य के विरुद्ध सरकारी आदेशों की अवहेलना और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न करने के लिए पंचायती राज एक्ट 1994 के अंतर्गत एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।