May 3, 2025

कोविड पर नए आदेश : खुले में आयोजन पर 200 से अधिक भीड़ पर बैन **आयोजन संबंधी नियम न मानने पर 5000 रुपए जुर्माना , एफआईआर भी होगी दर्ज ***रविवार के दिन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद

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ऊना / 24 नवम्बर / राजन चब्बा:

कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने अब खुले स्थान पर आयोजन करने पर भी 200 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जानकारी उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक बैठक में दी।

इस बैठक में एसपी अर्जित सेन ठाकुर, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. अजय अत्री, समस्त एसडीएम व डीएसपी, एसएचओ, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार शामिल हुए। डीसी राघव शर्मा ने कहा पहले बंद स्थान पर आयोजन के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों के एकत्र होने को अनुमति थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने खुले स्थान पर होने वाले आयोजनों के लिए भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 200 लोगों को बुलाने की ही अनुमति प्रदान की है। साथ ही सभी आयोजनों की संबंधित एसडीएम या थाने में पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, इसमें आयोजक की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके अलावा सामूहिक भोज के लिए डिस्पोजेबल गिलास व पत्तल आदि ही इस्तेमाल करनी होगी और भोजन बनाने वाले या परोसने वालों के 96 घंटे पहले कोविड टेस्ट कराने आवश्यक होंगे।

आयोजन संबंधित नियमों की अवेहलना करने पर आयोजक को 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा तथा एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों के प्रधान, पंचायत सचिव, पार्षदों तथा अन्य अधिकारियों को भी ऐसे आयोजनों की सूचना जिला प्रशासन के साथ साझा करने को कहा गया है। वर्चुअल बैठक में जिलाधीश ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब रविवार के दिन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसमें आवश्यक वस्तुओं जैसे कि सब्जी, दूध, दवाएं, मीट तथा बार्बर शॉप को खुलने की छूट रहेगी।

उन्होंने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी तथा इसके लिए सभी एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला निगरानी अधिकारी सहित संबंधित एसडीएम द्वारा नियुक्त सैक्टर अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। राघव शर्मा ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीम बनाकर फील्ड में निकलें तथा नियम न मानने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने उड़न दस्ते गठित करने को भी कहा है। सभी एसडीएम को व्यापार मंडलों तथा अन्य आयोजकों के साथ बैठकें कर नए दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

रेल यात्रियों के टिकट ही पास

डीसी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा, मंडी, शिमला तथा कुल्लू में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। ऐसे में ट्रेन से ऊना आने वाले यात्रियों को इन जिलों में जाने के लिए रात्रि कर्फ्यू के दौरान रेल का टिकट ही पास के रूप में मान्य होगा। ऐसे में सभी यात्री अपनी यात्रा पूर्ण होने तक अपने-अपने टिकट संभाल कर रखें।

हिम सुरक्षा अभियान को सफल बनाएं

बैठक में डीसी ने कहा कि बुधवार को जिला ऊना में हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर दोपहर 2.30 बजे डीआरडीए कार्यालय से करेंगे। अभियान के तहत कोविड-19, तपेदिक, कुष्ठ रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की बीमारियों के विभिन्न लक्षणों की जानकारी एक मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्र की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति में कोई लक्षण पाया जाता है, तो आगे की जांच के लिए नमूने भी एकत्र किए जाएंगे तथा उसकी जांच की जाएगी। उन्होंने सभी को प्रतिदिन डाटा जिला प्रशासन के साथ साझा करने के निर्देश दिए। 

मास्क न पहनने पर 1000 रुपए का चालान

बैठक में एसपी अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों से 1000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने सभी एसएचओ को नए दिशा-निर्देशों की गंभीरता के साथ अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा। एसपी ने कहा थानों में पुलिस कर्मचारियों की लगातार टेस्टिंग कराई जाएगी, ताकि सही समय पर संक्रमण का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि एचएचओ संबंधित एसडीएम तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर कार्य करें तथा नियम न मानने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाएं।

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